कर्नाटक कोर्ट ने श्री राम सेना के नेता को ‘हेट स्पीच केस’ में दोषी क़रार दिया

कर्नाटक कोर्ट ने श्री राम सेना के नेता को ‘हेट स्पीच केस’ में दोषी क़रार दिया

कर्नाटक के यादगीर की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को इंडोला में कुरोनेश्वर मठ के पुजारी और श्री राम सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुधालिंग स्वामी को अभद्र भाषा का दोषी ठहराया। कर्नाटक पुलिस ने 2015 में मुस्लिमों के खिलाफ कथित रूप से अभद्र भाषा देने के लिए स्वामी के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की। यादगीर जिला सिविल कोर्ट के जज रवींद्र होनोले ने श्री राम सेना के नेता सुधालिंग स्वामी को अभद्र भाषा का दोषी ठहराया। कोर्ट ने अधिकारियों को सुधालिंग स्वामी की पृष्ठभूमि और इतिहास का ब्योरा जुटाने का निर्देश दिया है।इसके आधार पर स्वामी की सजा तय होगी।

बता दें कि सुधालिंग स्वामी ने दो जनवरी 2015 को यादगीर के राजकीय जूनियर कॉलेज मैदान में विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण दिया था। यादगीर पुलिस ने उसके खिलाफ धर्म, जाति, जन्म तिथि, निवास और जानबूझकर दुर्व्यवहार के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का मामला दर्ज किया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 2014 में केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली मोदी सरकार आने के बाद से देश भर में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा के मामले बढ़ गए हैं।

विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, श्री राम सेना के अलावा कई छोटे-छोटे संगठन उभरे हैं, जिनके कई नेताओं ने खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए हैं. हालांकि अभी तक इन मामलों में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। टी राजा लगातार विवादित और भड़काऊ बयान दे हैं लेकिन अभी तक उनके ख़िलाफ़ कोई कार्यवाई नहीं हुई है ,और न ही उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कायवाई का आश्वासन दिया गया है।

इतना तो तय है कि अगर इस प्रकार के विवादित बयान पर रोक नहीं लगी और ऐसे असामाजिक लोगों के विरुद्ध जो नफ़रती और भड़काऊ बयान दे रहे हैं उनके तत्काल उचित कार्यवाई नहीं हुई तो उनका दुस्साहस बढ़ता ही चला जाएगा जो इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए सही नहीं होगा।

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