महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा की अदालत में कोई जगह नहीं है: सीजेआई

महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा की अदालत में कोई जगह नहीं है: सीजेआई

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ ने शनिवार, 19 अक्टूबर को कहा कि महिलाओं के खिलाफ विशेष रूप से अपमानजनक भाषा का अदालतों में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि असंवेदनशील शब्दावली रूढ़ियों को बढ़ावा दे सकती है और महिलाओं एवं पिछड़े समुदायों पर इसका असंतुलित असर पड़ता है।

CJI ने न्यायिक अधिकारियों द्वारा कुछ प्रशासनिक संस्थाओं के सदस्यों के महिलाओं के प्रति अपमानजनक भाषा का उपयोग करने की शिकायतों का हवाला दिया। उत्तर गोवा जिले के कोर्ट कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा, “हमें न्याय तक वास्तविक लोकतांत्रिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सभी बाधाओं को दूर करने के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए।”

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “जैसे हम अपनी अदालतों में समावेशिता के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रकार हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं, वह हमारे नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करती है। हमें अपने शब्दों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी भाषा न केवल सही हो, बल्कि सम्मानजनक और संवेदनशील भी हो।”

उन्होंने कहा कि असंवेदनशील या नकारात्मक भाषा रूढ़ियों को बनाए रख सकती है और यह महिलाओं एवं पिछड़े समुदायों को असमान रूप से प्रभावित कर सकती है।

CJI ने कहा, “अक्सर, मुझे महिला न्यायिक अधिकारियों से यह शिकायत मिलती है कि कुछ प्रशासनिक संस्थाओं के सदस्य उनके प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं।” उन्होंने जोर दिया कि महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार की अपमानजनक भाषा का हमारी अदालतों में कोई स्थान नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अदालतों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा में समावेशिता, सम्मान और सशक्तिकरण की भावना होनी चाहिए। CJI ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक हैंडबुक तैयार की है, जो अदालतों में इस्तेमाल होने वाली भाषा में लिंग आधारित रूढ़ियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए है।

उन्होंने यह भी कहा कि विशेष रूप से जिला स्तर के न्यायिक अधिकारियों को कानूनी वार्तालाप को बेहतर बनाने के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा, “अदालत में याचिकाकर्ता अक्सर आत्मविश्वास और कमजोरियों के मिश्रण के साथ आते हैं। अदालत में जो व्यवहार होता है, उसे उनकी गरिमा को ठेस पहुँचाने के बजाय, कानूनी वार्तालाप को ऊंचा उठाना चाहिए।”

CJI चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि न्यायिक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम यह सुनिश्चित करना है कि अदालत के फैसले और आदेश सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हों। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कोंकणी भाषा में भी अनुवाद किया जा रहा है। उन्होंने न्यायपालिका की जागरूकता का उल्लेख करते हुए कहा कि यह अदालत के केंद्र में होनी चाहिए, जो सामाजिक वास्तविकताओं और न्याय चाहने वालों की बहुआयामी समस्याओं को समझ सके।

मुख्य न्यायाधीश ने “लेडी ऑफ जस्टिस” की प्रतिमा को पुन: डिज़ाइन करने का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, “सुप्रीम कोर्ट में लेडी ऑफ जस्टिस तलवार नहीं धारण करती, बल्कि भारतीय संविधान को रखती है, जो सामाजिक असमानताओं और वर्गों के बंधनों को तोड़ने की शक्ति रखता है।” उन्होंने बताया कि प्रतिमा की आंखों पर लगी पट्टी, जो निष्पक्षता का प्रतीक थी, अब हटा दी गई है।

अंततः, CJI ने कहा, “कानून अंधा नहीं है। यह सबको समान रूप से देखता है और सामाजिक वास्तविकताओं से अवगत रहता है। कानून की समानता सिर्फ एक औपचारिक भावना नहीं है, बल्कि यह उन लोगों की सुरक्षा का मूलभूत अधिकार है जिन्हें इसकी आवश्यकता होती है।”

उन्होंने कहा कि समानता का मूल उन ऐतिहासिक अन्यायों और विशेषाधिकारों में निहित है, जिन्हें कुछ समुदायों ने सहन किया है। CJI चंद्रचूड़ ने निष्कर्ष में कहा, “हर व्यक्ति जो हमारी अदालतों में आता है, अपने अनुभवों, संघर्षों और उम्मीदों के साथ आता है।”

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