दिल्ली दंगा: दंगा, आगजनी और लूटपाट के 6 आरोपियों को दिल्ली अदालत ने बरी किया

दिल्ली दंगा: दंगा, आगजनी और लूटपाट के 6 आरोपियों को दिल्ली अदालत ने बरी किया

नई दिल्ली: पूर्वोत्तर दिल्ली में 2020 के दंगों के दौरान दंगा, आगजनी और लूटपाट के आरोपी छह लोगों को शनिवार को एक स्थानीय अदालत ने बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलास्तिया परामचला ने आरोपी साहिल, दिनेश, टुंकू, संदीप, विकास कश्यप और सोनू पर फ़ैसला सुनाते हुए मामले से बरी बरी कर दिया।

आरोपी कथित तौर पर उस हिंसक भीड़ का हिस्सा थे, जिसने 24 और 25 फरवरी, 2020 की रात को भागीरथी विहार में एक दुकान में घुसकर लूटपाट की थी। अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित नहीं किए जा सके, जिसके कारण उन्हें बरी कर दिया गया। न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष के दो गवाहों, एक कांस्टेबल और एक सहायक उप-निरीक्षक की गवाही के बीच घटनाओं के समय में विसंगति का हवाला दिया, जिन्होंने घटनाओं को देखने का दावा किया था।

इस असंगति के कारण उनके दावों पर भरोसा करना कठिन हो गया, और निष्कर्ष निकला कि यह साबित करने के लिए कोई परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं है कि दोनों घटनाएं भीड़भाड़ के कारण हुईं। अदालत ने कहा कि आरोपियों की पहचान केवल एक विशेष समय पर सड़क पर भीड़ के हिस्से के रूप में की गई थी, जो अपर्याप्त सबूत था क्योंकि पुलिस ने दंगों की विशिष्ट घटनाओं के आधार पर अलग-अलग मामले दर्ज किए थे।

उन पर उस अवैध भीड़ का हिस्सा होने का भी आरोप लगाया गया, जिसने 24 फरवरी को रात 9 बजे के आसपास पास के एक घर में आगजनी, तोड़फोड़ और चोरी की थी। अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि शिकायतकर्ताओं में से एक ने कहा कि पड़ोसी ने घटना के समय के बारे में सूचित किया था।

लेकिन पड़ोसी का पता नहीं लगाया जा सका या जांच नहीं की जा सकी। इसलिए, अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपी इस मामले में जांच की गई दो घटनाओं के लिए जिम्मेदार भीड़ का हिस्सा थे।

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