आजम खान को मिली बड़ी राहत यूनिवर्सिटी में नहीं होगी कोई सरकारी कार्यवाही
जौहर यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ की आशंका को लेकर आजम खान सुप्रीम कोर्ट दरवाज़ा खटखाटाया था। उस मे आज़म खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है ।
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी ही राहत भारी खबर मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ की आशंका वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी में कोई सरकारी कार्यवाही नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत के तौर पर 13.8 हेक्टेयर जमीन को डी एम के हवाले करने की शर्त के फैसले पर भी रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा जमानत देने के लिए लगाई गई शर्त पहली नजर में अनुपातहीन है। आरोपियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए साधनों का इससे कोई उचित संबंध नहीं है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी भी किया है। जौहर यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ और बुलडोजर चलने की आशंका को लेकर आजम खान चिंता मे थे आज़म खान अपनी इसी चिंता को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।
सोमवार को आजम खान के वकील निजाम पाशा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शत्रु संपत्ति मामले में पांच महीने तक फैसला सुरक्षित रखते हुए दस मई को आजम खान को जमानत दे दी थी। इसमें जमानत की शर्त के तौर पर विवादित 13.8 हेक्टेयर जमीन खाली करने को कहा गया है अब यूपी सरकार ने कहा है कि ये जमीन जहां हैं वहां जौहर यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग बनी हैं जिसे खाली किया जाए।
इसके बाद उस ज़मीन मे बनी दो इमारतों पर कर्व्यवाही की जाए और उनकी इमारतों को गिराया जाए । इस तरह सरकार इसे ढहाने की पुरी तैयारी थी । वहीं आज इस याचिका पर सुनवाई करते उस पर किसी भी तरहा की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
इससे पहले समाज वादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन पर कब्जा और ठगी मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी। अनुच्छेद 142 के तहत विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर आज़म खान को जमानत दी गई थी।
बता दें कि सपा के वरिष्ठ नेता आज़म खान को ज़मीन घोटाले के आरोप मे जेल मे बंद थे हाल ही मे कोर्ट ने अंतरिम ज़मानत पर रिहा कर दिया है।