आज़म खान को जमानत मिली लेकिन देश छोड़ने पर रोक

आज़म खान को जमानत मिली लेकिन देश छोड़ने पर रोक

रामपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत तो दे दी लेकिन उनके देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद मोहम्मद आजम खान को शत्रु संपत्ति के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है।

जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद शत्रु संपत्ति के मामले में कोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि वह उक्त संपत्ति को कँटीले तारों और दीवार से घेर कर अपने अधीन ले लें। हाईकोर्ट ने कहा है कि यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद रामपुर डीएम संतुष्ट होते हैं तो आजम खान की अंतरिम जमानत को रेगुलर बेल में बदला जा सकता है।

आजम खान को शत्रु संपत्ति केस में राहत के बावजूद जेल से बाहर आने में अभी समय लग सकता है। उनके जेल से बाहर आने पर अभी संदेह बरकरार है। आज़म अगर जेल से बाहर भी आते हैं तो देश से बाहर नहीं जा सकते। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि अपना पासपोर्ट जमा करा दें।

13.842 एकड़ की भूमि इमामुद्दीन कुरेशी पुत्र बदरुद्दीन कुरैशी की है। यह रामपुर जिले की तहसील सदर स्थित सिमरन खेड़ा गांव में है। आजम खान के वकील ने कहा कि इस भूमि पर कोई निर्माण नहीं किया गया है। यह खाली पड़ा हुआ है और यूनिवर्सिटी की जमीन से घिरा हुआ था। जिस पर कोर्ट ने आजम खान से सवाल किया कि यह भूमि यूनिवर्सिटी कैंपस में क्यों ली गई और किन परिस्थितियों में इसे घेरा गया है ?

इस पर आजम खान के वकील ने कहा कि इस भूमि से जुड़ी जमीनों को यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की ओर से खरीद लिया गया था। इस जमीन पर कोई अधिकार ना होते हुए भी घेर लिया गया था। कोर्ट ने आजम खान को जमानत देते हुए कहा कि जेल किसी भी आरोपी का अपवाद और जमानत अधिकार है। आवेदक के गिरते स्वास्थ्य और अधिक उम्र तथा जेलमें बिताए समय को देखते हुए कोर्ट मानवीय आधार पर उन्हें सशर्त जमानत दे रहा है। कोर्ट ने खान को आदेश दिया है कि वह अपना पासपोर्ट जमा कर दे और ट्राइल के दौरान बिना किसी कारण के स्थगन की मांग ना करें।

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