शाहरुख खान के बेटे को हो सकती है अधिकतम 6 माह की सजा

शाहरुख खान के बेटे को हो सकती है अधिकतम 6 माह की सजा मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज़ पर रेव पार्टी के मामले में बंदी बनाए गए आर्यन खान समेत अन्य आरोपियों को 7 अक्टूबर तक कस्टडी में भेज दिया गया है।

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को इस मामले में अधिकतम 6 महीने तक की सजा मिल सकती है। मुंबई से गोवा जा रहे इस क्रूज़ पर रेव पार्टी चल रही थी जिस पर एनसीबी द्वारा छापेमारी के बाद 8 से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें बॉलीवुड के किंग खान कहलाने वाले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी शामिल है।

आर्यन खान को कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक कस्टडी में भेज दिया है जहां एनसीबी के अधिकारी उन से पूछताछ करेंगे। आर्यन खान एनसीबी द्वारा बंदी बनाए जाने से पहले अपने दोस्तों के साथ क्रूज शिप पर सवार थे जो मुंबई से गोवा जा रहा था।

एनसीबी अधिकारीयों के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों पर ड्रग्स सेवन समेत अन्य कई आरोप हैं। एनसीबी के अधिकारियों ने 2 महीने पहले मिली लीड के आधार पर क्रूज शिप में 20 टिकट बुक कराए थे तथा एनसीबी के 20 अधिकारी यात्रियों के रूप में इस शिप पर सवार होकर उस समय तक इंतजार करते रहे जब तक यात्रियों ने नशीले पदार्थ का इस्तेमाल शुरु नहीं कर दिया।

जैसे ही यात्रियों ने नशा करना शुरू किया तो अधिकारियों ने रेड मारकर आर्यन समेत आठ लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आर्यन समेत अन्य लोगों पर एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत प्रतिबंधित मादक पदार्थों के सेवन, बिक्री एवं खरीद में शामिल होने का आरोप लगाए गए हैं।

एनसीबी के अधिकारियों के अनुसार आर्यन पर अवैध दवाओं के सेवन का ही आरोप लगेगा। हालाँकि अधिकारी अपनी जांच में अन्य पहलुओं की पड़ताल कर रहे हैं। आर्यन खान पर NDPS एक्ट के तहत सेक्शन 8(c), 20(B), 27 और 35 के तहत आरोप लगाए हैं।

बता दें कि आर्यन के मामले में जब्त किए चरस की मात्रा NDPS एक्ट के तहत ‘स्मॉल’ कैटेगरी में आती है। इस सेक्शन में अधिकतम सजा 6 महीने या 10 हजार रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकती है।

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