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जम्मू-कश्मीर की ‘तहरीक-ए-हुर्रियत’ UAPA के तहत ‘गैरकानूनी संघ’ घोषित

जम्मू-कश्मीर की ‘तहरीक-ए-हुर्रियत’ UAPA के तहत ‘गैरकानूनी संघ’ घोषित

केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में बड़ा क़दम उठाते हुए तहरीक-ए-हुर्रियत (TeH) पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बारे में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि आतंकवादी गतिविधियों के कारण इस संगठन पर यूएपीए (UAPA) के तहत प्रतिबंध लगाया गया है।

गृहमंत्री अमित शाह ने आगे कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद को लेकर जीरो-टोलरेंस की नीति के तहत अगर कोई व्यक्ति या संगठन भारत-विरोधी गतिविधि में शामिल रहता है, तो उसे तुरंत विफल कर दिया जाएगा। मोदी सरकार ने घाटी से आतंक के सफाए के लिए लगातार अलगाववादी संगठनों पर कार्रवाई की है। यह उस दिशा में उठाया गया सबसे हालिया कदम है।”

केंद्र सरकार ने इससे पहले 27 दिसंबर को मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसर्रत आलम गुट) को प्रतिबंधित आतंकी संगठन घोषित किया था। इस संगठन के नेता मसर्रत आलम भट पर भारत विरोधी एजेंडा चलाने का आरोप लगा था। पाकिस्तान के समर्थन में घाटी में गतिविधियां भी करने का आरोप था।

गृहमंत्री ने लिखा, “यह संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने के लिए प्रतिबंधित गतिविधियों में शामिल है। यह समूह जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी प्रचार कर रहा है और आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखे हुए है।

बता दें कि इससे पहले शब्बीर शाह की अध्यक्षता वाली डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी जेके और मसर्रत आलम की अध्यक्षता वाली मुस्लिम लीग जेके को यूएपीए के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया था। उस दौरान भी अमित शाह ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का संदेश स्पष्ट है कि राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसे कानून का सामना करना पड़ेगा।

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