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कोरोना वैक्सीन पर नहीं घटा GST , आक्सीजन हुई सस्ता

कोरोना वैक्सीन पर नहीं घटा GST , आक्सीजन हुई सस्ता, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि जीएसटी परिषद ने कोविड -19 चिकित्सा आपूर्ति पर कर राहत पर विचार करने के लिए गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

भारतीय न्यूज़ एजेंसी एएनआई के अनुसार कोविड परीक्षण किट, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर माल और सेवा कर (जीएसटी) की दर पहले 12 प्रतिशत से घटाकर अब 5 प्रतिशत कर दी गई है।

इसके अलावा एंबुलेंस के लिए जीएसटी दर 28 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी और हैंड सैनिटाइजर पर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है। ये दरें 30 सितंबर तक वैध रहेंगी।

तापमान जांच उपकरणों पर अब 5 फीसदी जीएसटी लगेगा, जोकि पहले यह 18 फीसदी था।

व्यक्तिगत आयात सहित पल्स ऑक्सीमीटर पर जीएसटी दर पहले के 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।

निर्दिष्ट इंफ्लेमेटरी डायग्नोस्टिक किट पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो गई है और श्मशान के लिए गैस / बिजली / अन्य भट्टियों पर उनकी स्थापना सहित दरों को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

GSTपरिषद ने कोविड -19 संबंधित दवाओं – टोसीलिज़ुमैब और एम्फोटेरिसिन बी पर कोई जीएसटी नहीं लगाने का फैसला किया है। पहले यह दर 5 प्रतिशत थी।

हेपरिन और रेमडेसिविर जैसे एंटी-कोआगुलंट्स पर दरों को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। कोविड के इलाज के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) और फार्मा विभाग (DoP) द्वारा अनुशंसित किसी भी अन्य दवा पर अब 5 प्रतिशत कर लगेगा।

जीएसटी परिषद ने वेंटिलेटर मास्क/कैनुला/हेलमेट पर कर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का फैसला किया गया है

जीएसटी परिषद की बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा, “ये दरें जीओएम द्वारा अनुशंसित सितंबर तक मान्य होंगी। समय को आगे बढ़ाने का फैलता ज़रूरत पड़ने पर लिया जा सकता है

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