धर्मनिरपेक्षता, संविधान की नींव और अपरिवर्तनीय हिस्सा है: सुप्रीम कोर्ट

धर्मनिरपेक्षता, संविधान की नींव और अपरिवर्तनीय हिस्सा है: सुप्रीम कोर्ट ऐसे समय में जब देश