जावेद के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं, इसलिए उसे हिरासत में रखना जरूरी नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

जावेद के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं, इसलिए उसे हिरासत में रखना जरूरी नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट