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सऊदी अरब के सख्त नियम पाकिस्तान समेत कई देशों की महिलाओं से नहीं कर सकेंगे शादी

सऊदी अरब ने अपने देश के मर्दों पर पाकिस्तान, चाड, बांग्लादेश और म्यांमार की औरतों से शादी करने पर रोक लगा दी है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने सऊदी मीडिया की एक रिपोर्ट के हवाले से यह खबर दी है। सऊदी अरब के ग़ैर आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सऊदी अरब में इन चारों देशों की लगभग 50000 महिलाएं रहती हैं।

मक्का पुलिस के डायरेक्टर मेजर जनरल आसिफ कुरैशी के हवाले से इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशी महिलाओं से शादी करने की इच्छा रखने वाले सऊदी अरब के नागरिकों को अब कठोर कानूनों का सामना करना पड़ेगा। रिपोर्ट के अनुसार यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि सऊदी लोगों को विदेशियों से शादी करने से रोका जा सके।

इसके साथ ही विदेशी लोगों से शादी की इजाजत देने से पहले कई अलग कानून बनाए गए हैं कुरैशी ने कहा के विदेशी महिलाओं से शादी की इच्छा रखने वालों को पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी और शादी के लिए आवेदन करना होगा। कुरैशी ने कहा कि वह लोग जिन की तलाक हुए 6 महीने नहीं हुए वह शादी के लिए आवेदन नहीं कर सकेंग। साथ ही शादी के लिए अपील करने वाले की आयु 25 साल से ज्यादा होना चाहिए।

अगर शादीशुदा आदमी किसी विदेशी महिला से शादी करने की अपील दायर करता है तो उसे मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा जिसमें यह बात स्पष्ट हो के उसकी पत्नी किसी पुरानी बीमारी से जूझ रही है या बाँझ है। अल अरेबिया की रिपोर्ट के अनुसार शादी की इच्छा रखने वाले मर्द सऊदी पुलिस के पास अपील दायर करेंग। इस अपील के साथ अपने जरूरी दस्तावेज भी देने होंगे। जिस पर मेयर या स्थानीय अधिकारी के दस्तखत होंगे, साथ ही आवेदन कर्ता के खानदान के कार्ड की कॉपी भी देना होगी। जिसे लेकर सऊदी पुलिस गवर्नर से मंज़ूरी के लिए इस फाइल को आगे भेज देगी।

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