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प्रधानमंत्री शेख हसीना की हत्या की साजिश के जुर्म में 14 आतंकियों को मौत की सजा

ढाका: बांग्लादेश (Bangladesh)की एक अदालत ने साल 2000 में देश के दक्षिण-पश्चिम के इलाक़े में प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina) की हत्या की साजिश रचने के जुर्म में 14 आतंकवादियों को मौत की सजा सुनाई है।

ढाका के रैपिड हियरिंग ट्रिब्यूनल के जज अबू जफर मुहम्मद क़मरूल ज़मान ने फैसले में कहा, मौत की सजा को एक फायरिंग स्क्वाड की ओर से अमल में लाया जायेगा, ताकि एक सन्देश दिया जा सके.

सुनवाई के दौरान, न्यायाधीश अबू जफर मुहम्मद क़मर अल-ज़मान ने कहा कि अन्य दोषियों को बांग्लादेश के वर्तमान संविधान के अनुसार फांसी दी जा सकती है अगर अदालत बांग्लादेशी कानून के तहत अनिवार्य मृत्युदंड की समीक्षा के बाद इसे मंजूरी देती है। बता दें की ये सभी अपराधी प्रतिबंधित हरकत-उल-जिहाद बांग्लादेश के सदस्य हैं।

अन्य पांच अपराधी अभी तक फरार है उनकी अनुपस्थित में उसपर सुनवाई हुई और सरकार द्वारा नियुक्त वकीलों ने कानून के अनुसार उनका बचाव किया। न्यायाधीश ने कहा कि भगोड़ों को गिरफ्तार या आत्मसमर्पण करने के बाद फैसला लागू किया जाना चाहिए।

हरकत-उल-जिहाद बांग्लादेश के आतंकवादियों ने 21 जुलाई, 2000 को गोपालगंज के दक्षिण-पश्चिम के कोटली पारा में एक खेत के पास 76 किलोग्राम बम लगा दिया था। शेख हसीना वहां एक चुनावी रैली को संबोधित करने वाली थीं।

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