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वक़्फ़ संपत्तियों का 6 महीने के भीतर कराना होगा रजिस्ट्रेशन: किरण रिजिजू

वक़्फ़ संपत्तियों का 6 महीने के भीतर कराना होगा रजिस्ट्रेशन: किरण रिजिजू

वक़्फ़ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के उद्देश्य से ‘उम्मीद’ नामक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने 6 जून को ‘UMEED’ पोर्टल की शुरुआत की। यह एक केंद्रीयकृत पोर्टल है, जिसके ज़रिए देशभर की वक़्फ़ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अब सभी वक़्फ़ संपत्तियों को 6 महीने के भीतर पोर्टल पर रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा। ‘उम्मीद’ एक संक्षिप्त नाम है, जिसका पूरा रूप है: Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development।

इस पोर्टल के माध्यम से वक़्फ़ संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया तीन स्तरों पर होगी— मेकर, चेकर और एप्रूवर। ‘मेकर’ वक़्फ़ संपत्ति का मुतवल्ली (प्रबंधक) होगा, जिसे राज्य या केंद्रशासित प्रदेशों का वक्फ बोर्ड नामित करेगा। ‘चेकर’ ज़िला स्तर के अधिकारी होंगे, जिन्हें वक़्फ़ बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाएगा। जबकि अंतिम सत्यापन ‘एप्रूवर’ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी करेंगे।

पोर्टल लॉन्च करते हुए किरण रिजिजू ने देशभर के वक़्फ़ से जुड़े लोगों और मुसलमानों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि यह एक ऐतिहासिक कदम है। प्रधानमंत्री ने भी पहले कहा था कि आज़ादी के बाद वक़्फ़ क्षेत्र में सुधार हुआ है और यह पोर्टल करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला है।

रिजिजू ने यह भी कहा कि यह कानून संसद में व्यापक चर्चा और संबंधित पक्षों से विमर्श के बाद पारित किया गया है। इसके पहले चरण का आज से कार्यान्वयन शुरू हो गया है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वक़्फ़ संपत्तियों पर कोई अवैध कब्जा न हो और व्यवस्थाएं पारदर्शिता के साथ चलें।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में लगभग 9 लाख वक़्फ़ संपत्तियां हैं और इस प्रणाली से विशेष रूप से गरीब, अनाथ और विधवा मुस्लिम महिलाओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने सभी से अपील की कि गाइडलाइन्स का पालन करें, क्योंकि यदि तय समय में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो मामला वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में जाएगा।

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