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कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज

कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज

जयपुर: हवामहल विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित सांसद स्वामी बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ कुढ़नी थाने में जमीन पर अवैध कब्जा और हमला करने का मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले बालमुकुंद आचार्य तब सुर्खियों में आए थे जब चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मुस्लिम होटलों में जाकर नॉनवेज का विरोध किया था और उनके समर्थकों ने मुसलमानों के साथ अभद्रता की थी।

जानकारी के मुताबिक, स्वामी बालमकुंद आचार्य के खिलाफ राजधानी के कुढ़नी थाने में मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित सूरजमल रेगर ने अदालत के माध्यम से कुढ़नी थाने में बालमकुंद आचार्य और पुरुषोत्तम शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पीड़ित का आरोप है कि आचार्य ने जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और उसके साथ मारपीट की। थाने में शिकायत दर्ज नहीं होने पर पीड़िता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद चार दिसंबर को कुढ़नी थाने में मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच एसीपी झुटवाड़ा सुरिंदर सिंह राणावत को सौंपी गई है।

इस पूरे मामले पर विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा है कि यह जमीन हमारी है, जिस पर पड़ोसी अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि अब मामला दर्ज हो गया है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। एसीपी झूठा सुरिंदर सिंह राणावत के मुताबिक पीडि़त सूरजमल ने रायगढ़ अदालत में यह रिपोर्ट दर्ज कराई है कि, स्वामी बालमकुंद आचार्य उर्फ ​​संजय शर्मा और पुरुषोत्तम शर्मा अन्य लोगों के साथ फरियादी के खेत पर आए। पीड़ित के साथ मारपीट की। पीड़ित ने उन पर जातिसूचक शब्द कहने का भी आरोप लगाया है।

पीड़ित की रिपोर्ट के मुताबिक, वह कुढ़नी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गया, लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी। आरोपियों ने यह भी धमकी दी कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आरोपियों ने पीड़ित की जमीन हड़पने की धमकी दी। पीड़ित का कहना है कि जब आरोपियों और उनके साथियों ने उसके साथ मारपीट की तो आसपास के लोगों ने बीच-बचाव किया। पीड़ित का कहना है कि उसकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है।

थाने में शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे आरोपियों का मनोबल बढ़ गया। इसके बाद पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पुलिस ने 4 दिसंबर को एस्टेगस के जरिए मामला दर्ज किया। पुलिस ने धारा 323, 341 और एससीएसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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