बीड मस्जिद विस्फोट मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों पर UAPA लगा

बीड मस्जिद विस्फोट मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों पर UAPA लगा

महाराष्ट्र के बीड जिले में 30 मार्च को एक मस्जिद में कथित तौर पर जिलेटिन की छड़ों से विस्फोट हो गया था। पुलिस के मुताबिक, इसे एक व्यक्ति ने धार्मिक स्थल में रखा था। मस्जिद में हुए विस्फोट के मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक, इन लोगों पर पुलिस ने आतंकवादी गतिविधियों के लिए कठोर गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत कार्रवाई की है।

क्या है पूरा मामला?

ईद-उल-फितर से ऐन पहले जियोराई तहसील के अर्ध मसला गांव में मस्जिद में जिलेटिन की छड़ों के जरिए विस्फोट हुआ था। विस्फोट कथित तौर पर जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच विवाद के बाद हुआ था। हालांकि, विस्फोट में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन ढांचे का आंतरिक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।

पुलिस ने धमाके के कुछ घंटों के अंदर ही स्थानीय निवासी विजय राम गव्हाने (22) और दोनों की उम्र 22 और 24 साल है। बीड पुलिस ने शुरू में बीएनएस की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया था, जिसमें 298 (किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना), 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करना, अपमान को छिपाना) और 196 (दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) शामिल हैं।

बीड पुलिस ने शुरू में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें 298 ( धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना), 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण काम करना) और 196 (दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) शामिल हैं।

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