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बीजेपी नेता की याचिका पर यूट्यूबर ध्रुव राठी को 20 लाख रुपये जुर्माने का नोटिस

बीजेपी नेता की याचिका पर यूट्यूबर ध्रुव राठी को 20 लाख रुपये जुर्माने का नोटिस

नई दिल्ली: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मुंबई बीजेपी के प्रवक्ता सुरेश करमशी नखवा की मानहानि याचिका पर सुनवाई करते हुए यूट्यूबर ध्रुव राठी को नोटिस जारी किया है। ध्रुव राठी को नोटिस भेजने के अलावा, जिला जज गुंजन गुप्ता ने गूगल और एक्स (ट्विटर) को भी नोटिस जारी कर ध्रुव राठी को घेरने की कोशिश की है।

अदालत में वकील राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा, याचिकाकर्ता नखवा की ओर से पेश हुए और अपनी बात जज के सामने रखी। आपको बता दें कि यूट्यूबर ध्रुव राठी पर ‘माई रिप्लाई टू गोधी यूट्यूबर्स’ (गोधी यूट्यूबर्स को मेरा जवाब) के शीर्षक से अपने यूट्यूब वीडियो में बीजेपी के प्रवक्ता पर कुछ आरोप लगाए हैं। याचिका में कहा गया है कि ध्रुव राठी ने नखवा को हिंसक और गाली-गलौज करने वाला बताया है। नखवा ने एक याचिका के माध्यम से ध्रुव राठी से 20 लाख रुपये के जुर्माने की मांग की है। केस की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी।

याचिका में कहा गया है कि ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अंकित जैन, सुरेश नखवा और तेजिंदर बग्गा जैसे हिंसक और अपमानजनक लोगों को अपने सरकारी निवास पर आमंत्रित किया था। ध्रुव राठी के इस वीडियो को 24 मिलियन व्यूज मिले हैं जबकि इसे 2.3 मिलियन लाइक्स मिले हैं। याचिका में कहा गया है कि जैसे-जैसे समय बीत रहा है, इस वीडियो के व्यूज और लाइक्स में इजाफा हो रहा है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि इससे गलत बात जनता तक पहुंच रही है।

नखवा ने कहा है कि ध्रुव राठी के इस वीडियो ने उनकी छवि को काफी धूमिल किया है। इस वीडियो की वजह से लोगों ने उन पर आलोचना शुरू कर दी है और इससे उनकी निजी और पेशेवर जिंदगी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। याचिका में कहा गया है कि ध्रुव राठी लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।

बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा है कि ध्रुव राठी के फॉलोअर्स की संख्या मिलियन में है और ऐसे में ज़रा सी गलत बात लोगों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।

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