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सिद्दीकी कप्पन को ज़मानत मिलेगी या नहीं, हिजाब पर भी होगी सुनवाई

सिद्दीकी कप्पन को ज़मानत मिलेगी या नहीं, हिजाब पर भी होगी सुनवाई

अमित शाह केस में वकील रह चुके यूयू ललित का सीजेआई के तौर पर सोमवार को पहला कार्य दिवस होगा और इस दिन हाथरस घटना को कवर करने जा रहे बंदी बनाए गए केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की ज़मानत समेत कर्नाटक हिजाब विवाद पर भी सुनवाई होगी.

बता दें कि हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म के बाद एक दलित युवती की मौत हो गई थी. कहा जाता है कि पीड़िता के परिवार के बिना ही पुलिस ने आधी रात में पीड़िता के शव को केरोसिन डाल कर जला दिया था. इस घटना का देश भर में विरोध हुआ था तथा देश की जनता में भारी रोष था.

इस घटना को कवर करने के लिए जा रहे केरल के पत्रकार सिद्दीक़ी कप्पन को अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश के हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया गया था. कप्पन ने इस मामले में जमानत के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है.

जहाँ एक ओर देश भर में नफरत को बढ़ावा देने वाले हैदराबाद के गोशा महल से भाजपा विधायक टी राजा जैसे अपराधियों को दिन के दिन ज़मानत मिल जाती है और नूपुर शर्मा की महीनों बाद भी गिरफ़्तारी नहीं होती वहीँ दूसरी ओर कप्पन जैसे पत्रकारों को बिना किसी स्पष्ट कारण के बंदी बना लिया जाता है और ज़मानत तक नहीं मिल पाती जो देश की न्यायपालिका के लिए चिंता का गंभीर विषय होना चाहिए.

सीड़िकी कप्पन की ज़मानत अर्ज़ी को इस से पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने इसी महीने की शुरुआत में खारिज कर दिया था. उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किए जाने पर, पिछले सप्ताह पूर्व मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा द्वारा 26 अगस्त को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था.

चीफ जस्टिस की मौजूदगी में हिजाब विवाद पर भी सुनवाई होनी है. यह पीठ कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगी. की याचिका कर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जो स्कूलों और कॉलेजों में ड्रेस के नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश देता है.

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