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पश्चिम बंगाल सीआईडी ने शाहजहां को सीबीआई को सौंपने से इनकार किया

पश्चिम बंगाल सीआईडी ने शाहजहां को सीबीआई को सौंपने से इनकार किया

पश्चिम बंगाल: केंद्रीय जांच ब्यूरो की एक टीम ने मंगलवार को निलबिंत टीएमसी नेता शेख शाहजहां को हिरासत में लेने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यालय पहुंची। राज्य सीआईडी ने एक याचिका का हवाला देते हुए आरोपी को सौंपने से इनकार कर दिया। ऐसे में सीबीआई टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। याचिका बंगाल सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायक की गई है।

सीबीआई 5 जनवरी को संदेशखाली गांव में शाहजहां के समर्थकों द्वारा ईडी के अधिकारियों पर हमले से संबंधित मामले की जांच कर रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीआरपीएफ़ एस्कॉर्ट के साथ तीन सदस्यीय सीबीआई टीम मंगलवार को शाहजहाँ को हिरासत में लेने के लिए सीआईडी मुख्यालय, भबानी भवन पहुंची थी, लेकिन उसे खाली हाथ लौटना पड़ा।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को ही दिन में ईडी अधिकारियों पर हमले से जुड़ा केस सीबीआई को सौंप दिया है। इसमें आरोप है कि शाहजहां शेख और उनके लोगों ने छापेमारी के लिए आए ईडी के अधिकारियों पर हमला किया था। हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख की हिरासत भी सीबीआई को देने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले से जुड़े सभी कागजात तुरंत सीबीआई को सौंप दिए जाएँ। हाईकोर्ट के इस आदेश पर राज्य सरकार के महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने तीन दिन के लिए रोक लगाने की मांग की, जिसे खंडपीठ ने अस्वीकार कर दिया है।

इससे पहले सरकार ने संदेशखाली गांव में ईडी टीम पर 4 जनवरी को हुए हमले की जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी। वह सुप्रीम कोर्ट का रूख किया। शाहजहां कथित तौर पर राशन घोटला मामले में छापेमारी के दौरान ईडी टीम के हमले के बाद से फरार था। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे बंगाल पुलिस की हिरासत में रखा गया।

पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया और तत्काल सुनवाई की मांग की। पीठ ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया और सिंघवी से शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष मामले का उल्लेख करने को कहा।

जबकि ईडी चाहता था कि जांच केवल सीबीआई को हस्तांतरित की जाए, राज्य ने प्रार्थना की कि जांच उसकी पुलिस को दी जाए। उच्च न्यायालय ने ईडी के अनुरोध पर सहमति व्यक्त करते हुए यह भी निर्देश दिया कि हमले के सिलसिले में 29 फरवरी को पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए टीएमसी नेता शाजहान शेख की हिरासत केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जाए।

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