बहन की शादी में शामिल होने के लिए तिहाड़ जेल से बाहर आए उमर खालिद
नई दिल्ली: छात्र नेता उमर खालिद को शुक्रवार को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। बहन की शादी में शामिल होने के लिए कोर्ट ने उन्हें 7 दिन की अंतरिम जमानत दी है। जेल के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक शुक्रवार सुबह 7 बजे उन्हें रिहा कर दिया गया।
बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने 12 दिसंबर को उमर खालिद की अंतरिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली थी। खालिद ने दो सप्ताह के लिए जमानत मांगी थी, लेकिन उसे एक सप्ताह की जमानत मिल गई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया कि अंतरिम जमानत 23 दिसंबर से शुरू होगी और उसे 30 दिसंबर को आत्मसमर्पण करना होगा। खालिद सितंबर 2020 से हिरासत में है।
इससे पहले 18 अक्टूबर को जस्टिस सिद्धार्थ मरडोल और जस्टिस रजनीश भटनागर की स्पेशल बेंच ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। खालिद ने 18 नवंबर को वरिष्ठ अधिवक्ता तारदीप पाइस के माध्यम से दिल्ली की एक अदालत में अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने खालिद की जमानत अर्जी का विरोध किया था।
दिल्ली पुलिस ने खालिद की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि उमर खालिद सोशल मीडिया के जरिए गलत सूचना फैला सकता है और समाज में अशांति पैदा कर सकता है, क्योंकि उनकी अंतरिम जमानत अवधि के दौरान सोशल मीडिया के इस्तेमाल से गलत सूचना फैलने की काफी संभावना रहती है, जिसे रोका नहीं जा सकता। और इससे समाज में विकृतियां पैदा होने की संभावना है। साथ ही वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। खालिद पर 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप है।