हिट एंड रन कानून पर रोक के बाद ट्रांस्पोर्टर संघ ने खत्म की हड़ताल
हिट एंड रन से जुड़े कानून पर देशभर में कानून के खिलाफ आक्रोश को देखते हुए गृह मंत्रालय ने तत्काल इस पर हस्तक्षेप किया। गृह मंत्रालय की ओर से ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया गया है कि नए आपराधिक कानूनों के तहत धारा 106(2) के प्रावधानों को लागू करने से पहले उनसे विचार विमर्श किया जाएगा। अब सभी ट्रांसपोर्टर विरोध छोड़कर तत्काल काम पर लौटेंगे।
बैठक के बाद एआईएमटीसी ने देशभर के ट्रक चालकों को निर्देश दिए हैं कि सरकार और अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के बीच सुलह हो गई है। एआईएमटीसी ने ट्रक चालकों को हड़ताल खत्म करने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि सरकार ने हमें भरोसा दिया है। एआईएमटीसी पदाधिकारियों ने ट्रक चालकों से अपील की है कि वे हड़ताल खत्म कर वापस लौटें।
गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दस साल की अधिकतम जेल अवधि में बढ़ोतरी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के जवाब में की गई है, जिसमें घटना स्थल से भागने वाले ड्राइवरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के बाद भारत भर में विभिन्न स्थानों पर विशेषकर पेट्रोल पंपों पर भारी कतार देखी गई, क्योंकि ट्रांसपोर्टरों ने पेट्रोल और अन्य स्नेहक का परिवहन बंद कर दिया।
गृह मंत्रालय के अधिकारी ने स्पष्ट किया कि ‘सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के कारण हिट-एंड-रन मामलों में सजा की अवधि 10 साल तक बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि उन ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जो लापरवाही से वाहन चलाते हैं, दुर्घटना का कारण बनते हैं, जिससे किसी की मौत हो जाती है और फिर वे मौके से भाग जाते हैं।