धार्मिक पोशाक पहनने और शिक्षा का अधिकार संविधान देता है
- कर्नाटक में लड़कियों को हिजाब पहनने पर कॉलेज में प्रवेश पर रोक लगाए जाने के बाद विपक्षी दलों कर्नाटक सरकार हमला बोलते हुए कहा है कि धार्मिक पोशाक पहनने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और समानता का अधिकार हमे संविधान ने दिया है इसलिए लड़कियों के उनके धार्मिक पोशाक पहनने पर कर्नाटक सरकार को उन लड़कियों के प्रवेश पर रोक नही लगानी चाहिए थी।
कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वाम दलों, राजद, राकांपा और बसपा ने तर्क देते हुए कहा कि संविधान नागरिकों को उनके धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है,
इस मुद्दे पर पहली बार बोलते हुए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा: “छात्रों के हिजाब को उनकी शिक्षा के रास्ते में आने से, हम भारत की बेटियों का भविष्य लूट रहे हैं। मां सरस्वती सभी को ज्ञान देती हैं। वह भेद नहीं करती।
सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा: लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए।
येचुरी ने ये भी कहा: हिजाब कोई बाधा नहीं है, बाधा उन के दिमाग में है जो इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा: “मैं एक विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, मेरे पास पिछले कुछ वर्षों में कई छात्राए ऐसी थी जिन्होंने हिजाब पहना हुआ था। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे इसके बारे में चिंतित होना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि संविधान, विशेष रूप से अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार) इसके बारे में कैसे बोलता है। क्या हमने अब हर उस विचार को त्यागने का फैसला किया है जो इस देश को प्रिय है, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों और समुदायों के बीच हर दिन ध्यान भटकाने के लिए एक नया अवरोध पैदा करना चाहते हैं?