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सुप्रीम कोर्ट 5 नवंबर को मथुरा ईदगाह मस्जिद मामले की सुनवाई करेगा 

सुप्रीम कोर्ट 5 नवंबर को मथुरा ईदगाह मस्जिद मामले की सुनवाई करेगा 

सुप्रीम कोर्ट 5 नवंबर को मथुरा में स्थित कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मस्जिद मामले की सुनवाई करने जा रही है। इस मामले में शाही ईदगाह कमेटी की ओर से तीन याचिकाएं दायर की गई हैं। अदालत इन याचिकाओं पर ही सुनवाई करेगी। मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर इन याचिकाओं में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें हिंदू पक्ष द्वारा दायर मामले को सुनवाई योग्य करार दिया गया था।

मुस्लिम पक्ष की दूसरी याचिका में उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसमें मथुरा की निचली अदालत में चल रहे सभी मुकदमों को सुनवाई के लिए खुद स्थानांतरित करने का हाईकोर्ट का निर्णय भी शामिल है। हाई कोर्ट के उस निर्णय को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है जिसके तहत इस विवाद से जुड़े सभी 15 मामलों को एक साथ सुनने का फैसला किया गया है।

गौरतलब है कि पिछले महीने ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में अपना अहम फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर वापसी की याचिका को खारिज कर दिया था। इससे पहले 16 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को दोपहर 2 बजे होगी।

मुस्लिम पक्ष ने 11 जनवरी 2024 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष द्वारा दायर 15 याचिकाओं से संबंधित मामलों को एक साथ जोड़कर सुनने का निर्णय लिया था। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि सभी मामलों में अलग-अलग मांगें की गई थीं। हिंदू पक्ष ने भी मुस्लिम पक्ष की वापसी याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सभी मामलों में मूल रूप से एक ही मांग की गई है। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट से श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद से संबंधित मुकदमों की एक साथ सुनवाई के आदेश को वापस लेने की मांग की थी।

वापसी की याचिका पर सभी पक्षों ने अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं। इसके बाद 16 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। हिंदू पक्ष ने अदालत में तर्क दिया कि सभी सूट का मुद्दा एक ही है, इसलिए उन्हें अलग से सुनने का कोई औचित्य नहीं है।

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