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उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाईं रोक

उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाईं रोक

उन्नाव रेप केस में रेपिस्ट पूर्व BJP विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा। मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा  कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगाए जाने के बाद उन्‍नाव रेप पीड़िता को बड़ी राहत मिली है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंगर को रिहा न किया जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्‍नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी किया है। सेंगर को यह नोटिस, सीबीआई की अर्जी पर दिया गया है। सेंगर से चार हफ्ते में जवाब मांगा गया है।

हम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के इच्छुक: मुख्य न्यायाधीश
तुषार मेहता ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने कहा, “हम बच्ची के प्रति जवाबदेह हैं। मेहता ने यह भी बताया कि सेंगर न केवल रेप का दोषी है, बल्कि पीड़िता के पिता की हत्या और अन्य लोगों पर हमले का भी दोषी ठहराया गया है। मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि फिलहाल हम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के इच्छुक हैं।उन्होंने स्पष्ट किया कि आमतौर पर नियम यह है कि अगर व्यक्ति जेल से बाहर है तो कोर्ट उसकी आज़ादी नहीं छीनता, लेकिन इस मामले में स्थिति अलग है क्योंकि सेंगर दूसरे केस में अभी भी जेल में है।

हालांकि इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की ओर से वकीलों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह मीडिया ट्रायल है। CJI ने मौखिक रूप से कहा, “हम अस्थायी रूप से आदेश पर स्टे लगाने के पक्ष में हैं। यहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनने का सवाल नहीं है क्योंकि आरोपी दूसरे मामले में पहले से ही जेल में है।

पॉक्सो में ‘पब्लिक सर्वेंट’ की परिभाषा साफ नहीं
तुषार मेहता ने कहा कि सेंगर एक बेहद प्रभावशाली विधायक थे और इस मामले में हाईकोर्ट ने गंभीर गलती की है। मेहता ने तर्क दिया कि पॉक्सो एक्ट में ‘पब्लिक सर्वेंट’ की परिभाषा स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है, लेकिन इसे IPC के तहत परिभाषित किया जाता है। उन्होंने कहा कि किसी भी कानून में शब्दों की परिभाषा मैकेनिकल तरीके से नहीं की जा सकती, बल्कि संदर्भ के आधार पर देखना होगा। उनके अनुसार, पब्लिक सर्वेंट का मतलब वह व्यक्ति होगा जो बच्चे पर हावी स्थिति में हो।

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