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रांची में राहुल गांधी पर चल रहे मानहानि केस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

रांची में राहुल गांधी पर चल रहे मानहानि केस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे मानहानि केस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। मुकदमा खत्म करने की मांग पर शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया गया है। अब 6 हफ्ते बाद इस केस की सुनवाई होगी।

मामला साल 2019 में भाजपा अध्यक्ष रहे अमित शाह को लेकर दिए गए विवादित बयान से जुड़ा है। राहुल गांधी ने अपने वकील अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए याचिका दायर करके मानहानि केस की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की है। इससे पहले राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर करके इस केस को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने 22 फरवरी 2024 को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई।

वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ने जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच से कहा कि शिकायतकर्ता मामले में सीधे प्रभावित नहीं है। ऐसे में यह केस नहीं चल सकता। जजों ने इस पर शिकायकर्ता नवीन झा से जवाब मांगते हुए उन्हें नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। तब तक निचली अदालत की कार्रवाई स्थगित रहेगी।

बता दें कि राहुल गांधी ने साल 2019 में उस समय भाजपा अध्यक्ष रहे अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी की थी। उन्होंने 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले बयान दिया था कि देश में भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है, जो एक हत्यारे को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। इस बयान के बाद भाजपा के कार्यकर्ता नवीन झा ने रांची की मजिस्ट्रेट कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दायर किया था।

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