दिल्ली और हिमाचल सरकार को जल संकट पर सुप्रीम फटकार
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली और हिमाचल प्रदेश सरकार को जल संकट के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। यह फटकार उस याचिका के संदर्भ में थी जिसमें दोनों राज्यों के बीच जल वितरण को लेकर विवाद का मुद्दा उठाया गया था।
मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने दोनों सरकारों को जल संकट को गंभीरता से लेने और इसे जल्द से जल्द सुलझाने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा, “यह बेहद चिंताजनक है कि दो राज्य सरकारें जल संकट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसी सहयोग नहीं कर पा रही हैं। जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और यह अस्वीकार्य है।”
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को एक विस्तृत योजना पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है, जिसमें जल वितरण की उचित व्यवस्था और जल संकट को हल करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण है और इसे भी सक्रिय भागीदारी दिखानी होगी।
दिल्ली सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि हिमाचल प्रदेश से आने वाले पानी की मात्रा में कमी के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है, जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने दावा किया कि उन्होंने दिल्ली को पर्याप्त जल आपूर्ति की है।
इस मुद्दे पर दोनों राज्यों के बीच चल रहे आरोप-प्रत्यारोप को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक संयुक्त समिति गठित करने का सुझाव दिया है, जिसमें दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। यह समिति जल संकट के समाधान के लिए ठोस कदम उठाएगी और नियमित रूप से सुप्रीम कोर्ट को अपनी प्रगति की रिपोर्ट देगी।
जल संकट की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का यह कदम महत्वपूर्ण है और उम्मीद है कि इससे दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के बीच जल वितरण को लेकर उत्पन्न समस्या का समाधान हो सकेगा।