SIR के खिलाफ डीएमके की याचिका पर अर्जेंट सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार
देशभर में मतदाता सूचियों के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (Special Intensive Revision – SIR) को लेकर मचे राजनीतिक घमासान के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जता दी है। डीएमके ने तमिलनाडु में चुनाव आयोग (EC) द्वारा SIR प्रक्रिया शुरू करने के फैसले को चुनौती दी है।
शुक्रवार को चीफ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच के सामने डीएमके की ओर से पेश हुए वकील विवेक सिंह ने मामले की फौरन सुनवाई का आग्रह किया। चीफ जस्टिस ने इस पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा, “इसे 11 नवंबर को सूचीबद्ध किया जाए।”
डीएमके के संगठन सचिव आर एस भारती ने 3 नवंबर को सुप्रीम अदालत में यह याचिका दायर की थी। याचिका में चुनाव आयोग की 27 अक्टूबर की अधिसूचना को “असंवैधानिक, मनमाना और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए खतरा” बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है।
याचिका में तर्क दिया गया है कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 (समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार) का उल्लंघन करती है। डीएमके का आरोप है कि यह प्रक्रिया लाखों वास्तविक मतदाताओं को मनमाने ढंग से मतदाता सूची से बाहर करने का कारण बन सकती है। पार्टी ने कहा है कि जब राज्य में पहले ही विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision – SSR) हो चुका है, तो इस व्यापक पैमाने पर नए सिरे से सत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं है।
देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष शासित राज्यों, खासकर तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल में तीखे विरोध का सामना करना पड़ रहा है। विवाद की जड़ में इस प्रक्रिया की टाइमिंग, मुश्किल दस्तावेज़ीकरण और खास वर्ग के मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की आशंकाएं हैं।
विपक्षी दलों का सबसे बड़ा आरोप है कि चुनाव आयोग (EC) इस प्रक्रिया के माध्यम से एक वास्तविक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की तरह काम कर रहा है। SIR के दिशानिर्देशों में 2003/2005 की मतदाता सूची में पंजीकृत न होने वाले मतदाताओं पर नागरिकता संबंधी मुश्किल दस्तावेज़ीकरण का बोझ डाला गया है। विपक्ष का कहना है कि नागरिकता तय करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, न कि चुनाव आयोग के पास, जो केवल मतदाता सूचियां तैयार करने के लिए अधिकृत है।

