सड़क हादसों की जांच के लिए थानों में स्पेशल यूनिट बनाई जाए: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, (एसओ न्यूज/एजेंसी): सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना के मामलों की जांच और उससे संबंधित दावों की सत्यता को प्रमाणित करने की सुविधा के लिए देश भर के पुलिस थानों में एक विशेष इकाई स्थापित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर और न्यायमूर्ति जे. की. माहेश्वरी पीठ ने राज्यों को तीन महीने के भीतर पुलिस थानों में एक विशेष इकाई स्थापित करने का निर्देश दिया और कहा कि दुर्घटना की सूचना मिलने पर संबंधित थाना प्रभारी (एसएचओ) को तीन महीने के भीतर दुर्घटना की सूचना दावा अधिकरण को देनी चाहिए।
पीठ ने अपने फैसले में कहा, “राज्य के गृह विभाग के प्रमुख और पुलिस महानिदेशक मोटर संबंधित दावों के मामलों की जांच और सुविधा के लिए सभी पुलिस थानों में या कम से कम शहर स्तर पर एक विशेष इकाई का गठन करेंगे। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने के बाद संबंधित जांच अधिकारी मोटर वाहन संशोधन नियम, 2022 के अनुसार कार्य करें और पहली दुर्घटना की रिपोर्ट 48 घंटे के भीतर दावा अधिकरण को सौंपे।
शीर्ष अदालत का हालिया आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर आया है, जिसने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) के आदेश के खिलाफ दायर एक अपील को खारिज कर दिया था।शीर्ष अदालत की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, “अभियोजन अधिकारी संबंधित वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन फिटनेस, परमिट और अन्य सहायक दस्तावेजों को सत्यापित करेगा और दावा न्यायाधिकरण के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
संबंधित पुलिस अधिकारी सभी दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। दस्तावेज स्थानीय भाषा में या नियमानुसार अंग्रेजी में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दावेदार/कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा दायर की गई पहली दावा याचिका को बरकरार रखा जाएगा और बाद की दावा याचिकाओं को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।