Site icon ISCPress

सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को फिर 7-7 साल की सज़ा

सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को फिर 7-7 साल की सज़ा

रामपुर एमपी/एमएलए कोर्ट ने सोमवार को सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी पैन कार्ड मामले में दोषी ठहराते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई। फैसला आते ही कोर्ट परिसर से ही दोनों को हिरासत में लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच रामपुर जेल भेज दिया गया। अदालत ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

कोर्ट में पेशी के बाद जब पुलिस आजम को जेल लाई, तो उनके हाथ में चश्मे का केस और दो पैकेट बिस्किट थे, जबकि साथ उतरे अब्दुल्ला के हाथ खाली थे। बड़ा बेटा अदीब भी जेल गेट तक पहुंचा और पिता के कान में कुछ कहा, जिसकी जानकारी स्पष्ट नहीं है। जेल में दाखिल होने से पहले आजम ने बस इतना कहा कि “कोर्ट ने गुनहगार समझा, इसलिए सजा दी।”

आजम की सजा पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि सत्ता के घमंड में नाइंसाफी करने वाले एक दिन कुदरत के फैसले के शिकंजे में आते ही हैं और बुरे अंजाम की ओर बढ़ते हैं।यह फैसला आजम के खिलाफ दर्ज 104 मामलों में से एक है। अब तक 11 मामलों में फैसला आ चुका है जिनमें 6 में सजा और 5 में बरी हुए। दो महीने पहले ही आजम सीतापुर जेल से ज़मानत पर बाहर आए थे, जबकि अब्दुल्ला नौ महीने पहले हरदोई जेल से रिहा हुआ था।

फर्जी पैन कार्ड का यह केस 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज हुआ। आरोप था कि आजम ने बेटे अब्दुल्ला के लिए दो अलग जन्म तिथियों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए। असली जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 के अनुसार 2017 में अब्दुल्ला चुनाव लड़ने के योग्य नहीं था, इसलिए एक दूसरा पैन कार्ड बनवाया गया जिसमें जन्म वर्ष 1990 दिखाया गया।

ट्रायल के दौरान वादी पक्ष ने कहा कि यह पूरा षड्यंत्र आजम खान के इशारे पर हुआ और अब्दुल्ला ने इन दोनों पैन कार्डों का समय-समय पर इस्तेमाल किया। सोमवार दोपहर कोर्ट ने धारा 467 में 7 साल, धारा 468 और 420 में 3-3 साल, धारा 471 में 2 साल और 120बी में 1 साल की सजा सुनाई। सजा एक साथ चलेगी या अलग-अलग, यह पूरे फैसले की कॉपी से स्पष्ट होगा। आजम के वकील ने कहा कि फैसले की प्रति मिलने के बाद हायर कोर्ट में अपील करेंगे। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों आजम को इस मामले में राहत देने से इंकार कर चुके हैं।

Exit mobile version