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कोर्ट से अंतरिम जमानत के बाद, बार-बार ईडी का समन भेजना ग़ैर क़ानूनी: आप

कोर्ट से अंतरिम जमानत के बाद, बार-बार ईडी का समन भेजना ग़ैर क़ानूनी: आप

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश नहीं होंगे। ED ने उन्हें पूछताछ के लिए 17 मार्च को समन भेजकर आज 18 मार्च को बुलाया था। ईडी के बार-बार दिए जा रहे समन पर जब अरविंद केजरीवाल उपस्थित नहीं हो रहे थे तब ईडी ने अदालत में केजरीवाल की शिकायत की थी। इस मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल को जमानत दे दी है।

आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के न जाने की जानकारी देते हुए ED के इस समन को गैर कानूनी बताया है। AAP ने कहा कि जब कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है तो फिर बार-बार समन क्यों भेजे जा रहे हैं। AAP का मानना है कि भाजपा ED के जरिए केजरीवाल को टारगेट कर रही है।

दरअसल, CBI ने जुलाई 2022 में बोर्ड की टेंडर प्रोसेस में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले में FIR दर्ज की थी। CBI के FIR को आधार बनाकर ED ने दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के दो अलग-अलग मामलों की जांच शुरू की थी।

शराब नीति घोटाला मामले में ED अरविंद केजरीवाल को अबतक 9 समन भेज चुकी है। 17 मार्च से पहले केजरीवाल को 27 फरवरी, 26 फरवरी, 22 फरवरी, 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेज गया था। हालांकि, वे एक बार भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं।

ईडी के बार-बार दिए जा रहे समन पर जब अरविंद केजरीवाल उपस्थित नहीं हो रहे थे तब ईडी ने अदालत में केजरीवाल की शिकायत की थी। इस मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल को जमानत दे दी है। लेकिन अदालत से जमानत मिलने के कुछ समय बाद ही ईडी ने फिर से समन जारी कर केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है।

ईडी पहले जहां अब तक दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुला रही थी वहीं अब दिल्ली जल बोर्ड केस में भी बुलाने लगी है। शराब नीति घोटाला मामले में पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होने के चलते ED ने केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दो शिकायतें दर्ज करवाईं। मामले में कोर्ट के सामने केजरीवाल की पेशी हुई थी। पेशी के एक मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें 15 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी थी।

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