ISCPress

आजम खान को राहत, जौहर विश्वविद्यालय से संबंधित मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक

आजम खान को राहत, जौहर विश्वविद्यालय से संबंधित मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने सीतापुर जेल में बंद कद्दावर मुस्लिम नेता आजम खान को बड़ी राहत पहुंचाते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। जौहर विश्वविद्यालय के जमीन अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए आजम खान को बड़ी राहत पहुंचाई है। बता दें कि आजम खान पिछले डेढ़ साल से भी अधिक समय से सीतापुर जेल में बंद है।

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सिटी रवि कुमार की पीठ ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अगस्त में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को आवंटित भूमि के अधिग्रहण की अनुमति दी गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की भूमि पर कब्जा करने की कार्यवाही के खिलाफ दायर की गई याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों का पालन ना करने का बहाना बनाते हुए खारिज कर दिया था। यह भूमि जौहर विश्वविद्यालय के लिए 2015 में ट्रस्ट को दी गई थी। बता दें कि आजम खान ट्रस्ट के अध्यक्ष और यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति भी हैं। वह वर्तमान में सीतापुर जेल में बंद हैं।

याद रहे कि अपर जिलाधिकारी ने इसी साल 16 जनवरी को फैसला देते हुए कहा था कि जौहर यूनिवर्सिटी को संचालित करने वाला मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट शर्तों एवं नियमों का उल्लंघन कर रहा है। अपर जिलाधिकारी ने 16 जनवरी 2021 को जौहर यूनिवर्सिटी की 12.50 एकड़ से अधिक जमीन राज्य सरकार में निहित करने के आदेश जारी किए थे।

अपर जिलाधिकारी के इस फैसले के खिलाफ ट्रस्ट ने हाई कोर्ट में अपील की थी लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर जिलाधिकारी के फैसले को सही ठहराया था जिस पर आप सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।

Exit mobile version