यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक की याचिका दायर, कल होगी सुनवाई
उत्तर प्रदेश में लोगों के घर मकानो पर लगातार चल रहे बुलडोजर पर रोक लगाने के लिए जमीयत ओलामा-ए-हिंद की याचिका दायर की जिस पर सुप्रीम कोर्ट कल गुरुवार को सुनवाई करेगा।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तरफ से लोगो के घरों पर चल रहे बुलडोजर पर रोक लगाने के लिए जमीयत ओलामा-ए-हिंद ने इस के खिलाफ याचिका दायर की जिस पर सुप्रीम कोर्ट कल को सुनवाई करेगा। इस केस की सुनवाई जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ करेगें।
बताते चलें कि योगी सरकार बिना किसी कार्यवाई और जांच पड़ताल के कोन दोषी है कोन धोषी नही है एक समुदाय को टारगेट करते हुए उन कर घरों पर बुलडोजर कार्रवाई कर देती है जिस से लोग बे घर और परेशान हो जाते हैं।अब इस बुलडोजर कार्यवाई के खिलाफ जमीयत ओलामा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। लंबित याचिका में ताजा आवेदनों में कहा गया है कि मामले में पिछली सुनवाई के बाद कुछ नए घटनाक्रम हुए हैं जिन पर इस न्यायालय का ध्यान देने की आवश्यकता है।
जमीयत ने याचिका में लिखा है कि कानून की प्रक्रिया के बिना मकानों को ना तोडने के निर्देश देने की मांग की गई है और साथ साथ अपनी मनमानी करने वाले अफसरों पर कार्रवाई जाए इस की भी मांग की है। गौरतलब है कि मोहम्मद साहब के खिलाफ दिए गए बयान के बाद विरोध प्रदर्शन किए गए उस के बाद सरकार ने लोगो के घरवालों पर बुलडोजर चला के उनको बेघर कर दिया ।