निज़ामुद्दीन दरगाह के आसपास बने अवैध गेस्ट हाउस की सीबीआई जांच के आदेश
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने हजरत निजामुद्दीन दरगाह के आसपास अवैध गेस्ट हाउसों के निर्माण की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में अवैध निर्माण कार्य बेरोकटोक चल रहा है और कई प्राधिकरणों की मौजूदगी के बावजूद बिल्डरों को कोई डर नहीं है।
उच्च न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम को अतिक्रमण में सुधार और रोकथाम के लिए एक नई रणनीति बनाने का निर्देश दिया। दिल्ली नगर निगम ने अतिक्रमण स्थल को सील कर दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रशासन केवल यथास्थिति बनाए रखने से संतुष्ट है।
इससे पहले 16 जनवरी को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा था कि वह इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर भी विचार कर सकता है। अब निज़ामुद्दीन दरगाह के आसपास कोई अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए। दरअसल, हाईकोर्ट जामिया अरबिया निज़ामिया वेलफेयर एजुकेशन सोसायटी की याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
याचिका में कहा गया है कि निज़ामुद्दीन की बावली और बाराखंबा मीनार के सौ मीटर के भीतर एक अवैध गेस्ट हाउस का निर्माण किया गया है। निज़ामुद्दीन की बावली और बाराखंभा मीनार निज़ामुद्दीन दरगाह के करीब हैं और संरक्षित इमारतें हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से हाई कोर्ट को बताया गया कि कई गेस्ट हाउस पहले ही सील किए जा चुके हैं लेकिन हाल ही में गेस्ट हाउस की निर्माण गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं।
पुलिस व प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तब एएसआई की ओर से पेश वकील ने कहा कि एएसआई ने संबंधित गेस्ट हाउस के मालिक को नोटिस जारी किया था और पुलिस से एफआईआर दर्ज करने को कहा था।