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शाहजहाँ को संदेशखाली से गिरफ्तार करने पर कोई रोक नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट 

शाहजहाँ को संदेशखाली से गिरफ्तार करने पर कोई रोक नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट 

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि संदेशखाली मामले में शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है और उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। संदेशखाली विवाद पर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ये बात कही।

कोर्ट ने कहा कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। एफआईआर में बतौर आरोपी उनका नाम है तो जाहिर तौर पर उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत है।

अदालत का स्पष्टीकरण तब आया है जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने रविवार रात एक आश्चर्यजनक दावा किया कि बंगाल सरकार शाहजहां को गिरफ्तार करने में असमर्थ है क्योंकि कोर्ट ने “पुलिस के हाथ बांध रखे हैं।

विपक्षी दल बीजेपी द्वारा अदालत की अवमानना को लेकर घेरे जाने पर अभिषेक बनर्जी ने हाईकोर्ट पर ही संदेशखाली की जांच में देरी का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि ईडी की टीम पर 5 जनवरी को हुए हमले को लेकर एसआईटी जांच पर कोर्ट ने रोक लगा रखी है।

रविवार को अभिषेक बनर्जी ने कहा था  “…शाहजहां की गिरफ्तारी की मांग करने वालों को अपॉइंटमेंट लेना चाहिए और अदालत से पूछना चाहिए कि यह रोक क्यों दी गई। क्या यह सुनिश्चित करने के लिए था कि भारतीय जनता पार्टी इस घटना से लाभ उठा सके?” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तृणमूल अपने मौजूदा ताकतवर नेता को नहीं बचा रही है।

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