नवनीत राणा को 13 दिन बाद मिली रिहाई, 50-50 हज़ार के मुचलके जमा
हनुमान चालीसा विवाद के बाद जेल की हवा खाने वाली निर्दलीय सांसद नवनीत राणा एवं उसके पति को 13 दिन बाद 50-50 हज़ार के मुचलके पर रिहा कर दिया गया है।
जेल से आज़ाद होने के फ़ौरन बाद नवनीत को उपचार के लिए लीलावती अस्पताल पहुंचाया गया है। राणा दंपती की ओर से बोरीवली कोर्ट में आज 50-50 हजार रुपये का बेल बॉन्ड जमा किया गया। मजिस्ट्रेट की ओर से रिहाई आदेश मिलने के बाद दो टीमें भायखला और तलोजा जेल पहुंची थीं।
मुंबई की बोरीवली अदालत द्वारा रिहाई के आदेश के बाद महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा आज 13वें दिन जेल से बाहर आने में सफल रही। रिहा होने के बाद वह मेडिकल के लिए लीलावती अस्पताल पहुंची जहाँ भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरीट सौमैया उनसे मिलने पहुंचे।
सत्र न्यायालय ने नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को सशर्त जमानत दी थी। राणा दंपति को 50 -50 हजार के निजी मुचलके पर ज़मानत दी गई है। कहा जा रहा है कि उन्हें बुधवार को ही जमानत मिल गई थी, लेकिन अदालती प्रक्रिया पूरी नहीं होने की वजह से उन्हें जेल से रिहा नहीं किया जा सका था।
अदालत ने राणा दंपति को सशर्त ज़मानत दी हुए नसीहत देते हुए कहा है कि वह इस तरह का अपराध दोबारा नहीं करेंगे। इसके अलावा वह गवाह या सबूतों से भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा है कि राणा दंपती इस मुद्दे पर न ही प्रेसवार्ता करेंगे और न ही मीडिया या सोशल मीडिया पर कोई बयान देंगे। अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन होता पाया गया तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी।
विशेष अदालत ने राणा दंपती को सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने मुंबई पुलिस के लिए भी आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस को राणा दंपती को पूछताछ के लिए बुलाने के लिए 24 घंटे पहले नोटिस देना होगा। इसके अलावा राणा दंपती को जांच में सहयोग के निर्देश दिए गए हैं।