Site icon ISCPress

मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड: उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम फटकार

मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने आज उन छात्रों की काउंसलिंग नहीं करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई, जिन्हें कथित तौर पर उनके शिक्षक ने एक मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अभय एस सोका और उज्जल भुइयां की पीठ ने यह देखते हुए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत के आदेशों का उल्लंघन किया है, राज्य को आदेश दिया कि वह घटना के गवाह उन बच्चों की काउंसलिंग कराए, जिन्होंने इस घटना को देखा है और अदालत में 2 सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दाखिल करे।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हमने हालिया TISS रिपोर्ट की जांच की है जिसमें उन छात्रों को काउंसलिंग दी जानी चाहिए जो एक मुस्लिम छात्र को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने में शामिल थे और जिन्होंने ऐसा किया था। मैंने घटना देखी है। पीठ ने कहा, “हमने राज्य को अदालत द्वारा जारी आदेशों को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है, खासकर उन छात्रों की काउंसलिंग की जाए जिन्होंने घटना देखी है।” हमने राज्य को 2 सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया है। पीठ ने मामले को 1 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है। 2 संस्थान परामर्श के लिए अपनी सेवाएं देंगे और हमने विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा है।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम छात्र और उसके सहपाठियों की काउंसलिंग के लिए एक एजेंसी नियुक्त करने के उसके आदेश का पालन नहीं करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को भी फटकार लगाई थी, जिन्होंने कथित तौर पर अपने शिक्षक के आदेश पर उसे थप्पड़ मारा था। बता दें कि मुजफ्फरनगर के स्कूल टीचर पर एक मुस्लिम छात्र की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी आरोप है। इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई को मुस्लिम छात्र और उसके साथी छात्रों की काउंसलिंग के लिए एक प्रक्रिया बनाने के लिए नियुक्त किया था।

गौरतलब है कि मुजफ्फरनगर पुलिस ने भी शिक्षक के खिलाफ एक मुस्लिम छात्र की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और साथी छात्रों से उसे थप्पड़ मारने का आदेश देने का मामला दर्ज किया था। इस मामले में राज्य शिक्षा विभाग ने स्कूल को नोटिस भी जारी किया है। घटना का वीडियो जारी होने के बाद, जिसमें शिक्षक सहपाठियों को दूसरी कक्षा के एक मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने के लिए उकसाते हुए और छात्र की धार्मिक मान्यताओं के बारे में बताते हुए नजर आ रहा है। भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए शिक्षक के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 6 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार को प्रभावित छात्र को निजी स्कूल में दाखिला देने का आदेश दिया था। यह बात इस मामले में जांच की मांग करने वालों ने कही थी।

Exit mobile version