मेरठ कलेक्टर ने ‘वेस्टर्न कपड़ों’ पर लगाया बैन
मेरठ के जिलाधिकारी ने कलक्ट्रेट और तहसील कवर में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को जींस और टी-शर्ट न पहनने की चेतावनी दी है। जिलाधिकारी कार्यालय के आदेश के मुताबिक नए ड्रेस कोड के तहत कलक्ट्रेट और तहसील में काम करने वाले कर्मचारियों के जींस, टी-शर्ट आदि पहनने पर रोक लगा दी गई है। अब से उन्हें कार्यालय समय के दौरान अनिवार्य रूप से कपड़े पहनने होंगे।
जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पुरुषों को औपचारिक शर्ट और पैंट पहनना होगा, जबकि महिला कर्मचारी साड़ी, शलवार-कमीज पहन सकती हैं। यह आदेश मेरठ के जिलाधिकारी दीपक मीणा के निर्देश पर पारित किया गया। उन्होंने कहा कि कलक्ट्रेट कार्यालय एवं तहसील कार्यालय में जींस, टी-शर्ट एवं अन्य रंग-बिरंगे कपड़े पहनने वाले कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित नहीं होंगे। इसके बजाय, उन्हें सामान्य कपड़ों में कार्यालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी।
जारी आदेश में सख्ती से कहा गया है कि निर्देशों का पालन नहीं करने वाले कलेक्ट्रेट और तहसील कार्यालय के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरठ के कलेक्टर ने ‘वेस्टर्न कपड़ों’ पर सख़्ती के साथ रोक लगाई है, इस आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी गई गई है।
हालांकि मेरठ कलेक्टर के आदेश पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया सुनने को नहीं मिली है। इसके अलावा तहसील या कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों की तरफ से भीइस आदेश के विरुद्ध किसी प्रकार का आक्रोश या विरोध नज़र नहीं आया है।