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विशेष श्रेणियों को छोड़कर, मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई बंद

नई दिल्ली: कोरोना की दूसरी लहर में देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बीच गृह मंत्रालय ने कहा है कि अगले आदेश तक मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में कटौती रहेगी। हालांकि कुछ श्रेणियों को छूट दी गई है। ये भी कहा है कि मेडिकल ऑक्सीजन के परिवहन में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मेडिकल ऑक्सीजन के अंतर-राज्य परिवहन में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।

बता दें कि गृह सचिव द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि चिकित्सा ऑक्सीजन के निर्बाध अंतर-राज्य परिवहन के लिए संबंधित विभागों को अग्रिम निर्देश दिए जाने चाहिए। किसी भी ऑक्सीजन निर्माता या आपूर्तिकर्ता पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए कि वे केवल उस राज्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकते हैं जहां संयंत्र स्थित है। पत्र में यह भी कहा गया है कि मेडिकल ऑक्सीजन वाहनों को बिना किसी प्रतिबंध के शहरों के अंदर चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

ग़ौर तलब है कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की वर्तमान स्थिति के बारे में खुद नोटिस लिया है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है।

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