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दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (9 अगस्त) को जमानत दे दी। सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े CBI और ED, दोनों केस में राहत मिली है। CBI ने भ्रष्टाचार केस में सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था।

जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि इन मामलों में जमानत मांगने के लिए उन्हें ट्रायल कोर्ट में धकेलना “इंसाफ का मखौल” होगा। अदालत ने जांच एजेंसियों के रवैए की तीखी आलोचना की है।

जमानत की शर्तें

अदालत ने सिसोदिया को दो जमानतदारों के साथ ₹10 लाख का जमानत बांड भरने, अपना पासपोर्ट जमा करने और जांच अधिकारी के सामने सप्ताह में दो बार सोमवार और गुरुवार को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। इसमें कहा गया है कि उन्हें गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। सुप्रीम अदालत ने 6 अगस्त को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अदालत ने मनीष सिसोदिया को दिल्ली सचिवालय या मुख्यमंत्री कार्यालय जाने से प्रतिबंधित करने के ईडी के अनुरोध को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सीबीआई और ईडी ने दलील दी थी कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि सिसोदिया को पहले ट्रायल कोर्ट से संपर्क करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा- केस में अब तक 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में केस खत्म होने की दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं है। ऐसे में सिसोदिया को हिरासत में रखना उनके स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।

सिसोदिया आज शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर कॉपी राउज रेवेन्यू कोर्ट भेजी जाएगी। वहां सिसोदिया को 10-10 लाख का बेल बॉन्ड भरना होगा। फिर रिलीज ऑर्डर तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। इसके बाद सिसोदिया बाहर आएंगे।

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