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मद्रास हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल तक कुणाल कामरा को अग्रिम ज़मानत दी

मद्रास हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल तक कुणाल कामरा को अग्रिम ज़मानत दी

स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से 7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत मिल गई है। कुणाल ने याचिका में कहा था कि वह तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के रहने वाले हैं। अगर मुंबई वापस आएंगे तो मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। शिवसेना के कार्यकर्ताओं से उन्हें जान का खतरा है।

कुणाल कामरा महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर अपने जोक को लेकर विवाद का सामना कर रहे हैं। कोर्ट ने कुणाल कामरा को इस शर्त पर राहत दी कि उन्हें तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के वनूर में न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए एक बांड भरना होगा।

न्यायमूर्ति सुंदर मोहन ने दूसरे प्रतिवादी (खार पुलिस) को भी नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को तय की। कामरा ने कहा है कि वह तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले का रहने वाला है और उसे मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की आशंका है।

इससे पहले मुंबई पुलिस कामरा को दो समन जारी कर चुकी है। उन्हें 31 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति ने 27 मार्च को उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस स्वीकार कर लिया है। आगे की कार्यवाही के लिए मामला विशेषाधिकार हनन समिति को भेज दिया गया है। दरअसल, कुणाल कामरा ने एक स्टैंडअप कॉमेडी शो में पैरोडी की थी, जिसमें शिंदे को गद्दार कहा गया था। इसके खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है।

टी-सीरीज ने कॉपीराइट नोटिस भेजा

गुरुवार को वीडियो में मिस्टर इंडिया फिल्म के गाने पर पैरोडी बनाने की वजह से कुणाल को टी-सीरीज ने कॉपीराइट नोटिस भेजा। कुणाल ने X पर यह जानकारी दी। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तंज कसते हुए “कहते हैं मुझको हवा हवाई…” गाने पर पैरोडी सॉन्ग गाया था।

कामरा का X पोस्ट-

हैलो टी-सीरीज, कठपुतली बनना बंद करो। पैरोडी और व्यंग्य कानूनी रूप से फेयर यूज के अंतर्गत आते हैं। मैंने गाने के ओरिजिनल लिरिक्स या इंस्ट्रुमेंटल का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर तुम इस वीडियो को हटाते हो तो हर कवर सॉन्ग और डांस वीडियो को भी हटाना पड़ेगा। क्रिएटर्स कृपया इसे नोट करें।

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