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श्रम अधिकार कार्यकर्ता नवदीप कौर की जमानत याचिका 24 फरवरी तक के लिए स्थगित

23 वर्षीय श्रम अधिकार कार्यकर्ता नवदीप कौर एक महीने से ज़्यादा समय से जेल में बंद हैं. उन्होंने ज़मानत के लिए एक याचिका पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में डाली थी जिसपर आज सुनवाई हुई उसके बाद ये सुनवाई 24 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है

बता दें कि  23वर्षीय कार्यकर्ता की जमानत याचिका सोमवार को न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। हालाँकि पीठ ने हरियाणा राज्य को इस मामले में एक नोटिस जारी किया और हरियाणा के वकील के ही अनुरोध पर सुनवाई स्थगित कर दी है। जमानत याचिका पर उसके कथित कारावास से संबंधित मामले की सुनवाई होगी, जिसे अदालत ने संज्ञान में लिया है ।

कौर, जो वर्तमान में करनाल की जेल में बंद है, ने अपने वकील, अधिवक्ता अर्शदीप सिंह चीमा और हरिंदर दीप सिंह बैंस के माध्यम से हाई कोर्ट में दलील दी है कि 12 जनवरी, 2021 को दर्ज एफआईआर संख्या 25 में अभियुक्त के रूप में उन्हें झूठा ठहराया गया है।

कौर के वकील चीमा ने अदालत में कहा कि कौर को वर्तमान मामले में निशाना बनाया गया है और उसे झूठा फंसाया गया है क्योंकि वह किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने में सफल रही थी।

बता दें कि पुलिस ने उन्हें तीन मामलों के तहत गिरफ्तार किया था जिसमे उन पर आईपीसी की धारा 148, 149, 186, 332, 353, 379-बी, 384 और धारा 307 (हत्या की कोशिश के लिए) के तहत मामला दर्ज किए गया. आरोप है कि नवदीप ने पुलिसवालों पर लाठियों से हमला किया. साथ ही उन पर सोनीपत स्थित कंपनी से पैसे मांगने का भी आरोप है।

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