सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल की याचिका खारीज, 2 जून को करना होगा सरेंडर
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है, उन्होंने जमानत अवधि बढ़ाने के लिए जो याचिका दाखिल की थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें दो जून को सरेंडर करना होगा। अरविंद केजरीवाल ने अपनी जमानत अवधि सात दिन तक बढ़ाने की अर्जी दाखिल की थी। अरविंद केजरीवाल के वकील मनु सिंघवी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उनकी जमानत अवधि को सात दिनों तक बढाने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने बुधवार को अस्वीकृत कर दिया।
अर्जी खारिज होने के बाद 2 जून को अब केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने यह कहते हुए आवेदन ठुकरा दिया कि सीएम केजरीवाल को नियमत जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी गई थी। एक दिन पहले यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया था कि अरविंद केजरीवाल की याचिका को तत्काल सुचीबद्ध करने के संबंध में कोई भी फैसला सीजेआई ही लेंगे। जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस के वी विश्वनाथन की वकेशन बेंच ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम याचिका को स्वयं सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था।
बेंच ने केजरीवाल की ओर से पेश हुए सीनियर वकील अभिषेक सिंघवी से पूछा था कि याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए पिछले सप्ताह तब क्यों इसका उल्लेख नहीं किया गया, जब मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत देने वाली पीठ में शामिल जस्टिस दीपांकर दत्ता अवकाश पीठ में बैठे थे? मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत देने वाली पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने की थी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत अवधि के दौरान यह भी कहा है कि पीएम मोदी यह चाहते हैं कि वे अपने पद से इस्तीफा दे दें, ताकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन सके, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं जेल से ही सरकार चलाकर दिखा दूंगा। शराब घोटाले की बातें पूरी तरह बेबुनियाद हैं और यह बीजेपी सरकार की साजिश है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में एक जून तक बेल दे दी थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह कहा था कि अरविंद केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं हैं और लोकसभा चुनाव पांच साल में एक बार होने वाला इवेंट है, इसलिए उन्हें अपने पार्टी के प्रचार के लिए मौका दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह कहते हुए बेल दिया था कि उन्हें प्रचार का अधिकार मिलना चाहिए।


popular post
बिहार चुनाव नतीजों के रुझानों में एनडीए को बहुमत, महागठबंधन पीछे
बिहार चुनाव नतीजों के रुझानों में एनडीए को बहुमत, महागठबंधन पीछे बिहार चुनाव के शुरुआती
संयुक्त अरब अमीरात ने इस्राईली नागरिकों को वीज़ा देना किया शुरू
कुछ दिनों पहले इस्राईल के साथ अपने संबंधों को सार्वजनिक कर कई समझौते पर हस्ताक्षर
4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस
4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस हर देश किसी न किसी तारीख़ को नौसेना दिवस मनाया
कल से शुरू होगी टी-20 सीरीज, जानिए कितने बजे खेला जाएगा मैच
भारतीय टीम फ़िलहाल अपने ऑस्टेलिया के दौरे पर है जहाँ पर अब तक एकदिवसीय सीरीज़
कुछ हफ़्तों में मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन आने की उम्मीद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह एक सर्वदलीय बैठक की. पीएम मोदी ने
महाराष्ट्र में बीजेपी को विधान परिषद चुनाव में लगा तगड़ा झटका, सिर्फ एक सीट पर मिल सकी जीत
महाराष्ट्र में बीजेपी को विधान परिषद चुनाव में तगड़ा झटका लगा है. विधान परिषद की
5वें दौर की बैठक: किसानों का दो टूक जवाब हम सरकार से चर्चा नहीं, बल्कि ठोस जवाब चाहते हैं वो भी लिखित में,
कृषि कानूनों को लेकर पिछले 9 दिनों से धरने पर बैठे किसानों के साथ केंद्र
रूस की नसीहत, वेस्ट बैंक में एकपक्षीय कार्रवाई से बचे इस्राईल
रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ़ ने मेडिटरेनीयन डायलॉग्स बैठक को संबोधित करते हुए कहा