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कांवड़ यात्रा: बिना लाइसेंस के दुकानों को नहीं मिलेगी अनुमति

कांवड़ यात्रा: बिना लाइसेंस के दुकानों को नहीं मिलेगी अनुमति
उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) के कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि, वे यात्रा मार्ग पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों की नियमित जांच करें। साथ ही दुकानदारों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे अपनी दुकानों पर फूड लाइसेंस का बोर्ड स्पष्ट रूप से लगाएं, जिससे यह साफ हो कि उनके पास वैध लाइसेंस है।
कांवड़ यात्रा, जो हर वर्ष उत्तर प्रदेश में आयोजित होती है, एक धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण यात्रा है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु यात्रा में शामिल होते हैं, जिससे मार्गों पर अस्थायी दुकानों की भीड़ लग जाती है। अक्सर ये दुकानें ट्रैफिक में बाधा और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं पैदा करती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने एक नया प्रबंधन तंत्र तैयार किया है।
अब केवल उन्हीं दुकानों को अनुमति मिलेगी जिन्हें संबंधित विभाग से लाइसेंस प्राप्त होगा। साथ ही, दुकानों को केवल तय स्थानों पर ही लगाने की अनुमति दी जाएगी। सरकार के अनुसार, यह कदम यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है। इस नियम को लागू करने में स्थानीय प्रशासन, पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मिलकर कार्य करेगी।
दुकानदारों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है, ताकि वे कानूनी रूप से दुकानें चला सकें। सुरक्षा के लिहाज से भी सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस विभाग ने यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने की बात कही है, जिसमें पुलिस बल की तैनाती, ट्रैफिक नियंत्रण और आपातकालीन सेवाओं की तैयारी शामिल है।
इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने भी सावन मेला और कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। यात्रा मार्ग के आसपास के सभी अस्पतालों को जरूरी दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने को कहा गया है। साथ ही, एंबुलेंस सेवाओं को हर समय सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तीर्थयात्रियों को तुरंत चिकित्सीय सहायता मिल सके।
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