सुप्रीम कोर्ट में 53वें चीफ़ जस्टिस के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत का चयन
सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ़ जस्टिस (CJI) बी. आर. गवई ने सोमवार को सीनियर जज जस्टिस ए.एस. सूर्यकांत को सुप्रीम कोर्ट का अगला चीफ़ जस्टिस बनाने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी। इस सिफारिश के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में 53वें CJI की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। परंपरा के अनुसार मौजूदा CJI केवल तभी अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करते हैं जब उन्हें कानून मंत्रालय से ऐसा करने का आग्रह किया जाए।
जस्टिस गवई का कार्यकाल 23 नवंबर को समाप्त हो रहा है और जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को CJI के रूप में शपथ लेंगे। उनका कार्यकाल लगभग 14 महीने का होगा, क्योंकि, सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं।
जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार में हुआ। उन्होंने 1981 में हिसार के स्टेट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और 1984 में रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। उसी वर्ष उन्होंने हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत शुरू की और 1985 में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। मार्च 2001 में उन्हें सीनियर एडवोकेट नियुक्त किया गया और 9 जनवरी 2004 को वे पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के स्थायी जज बने। 24 मई 2019 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया।
जस्टिस सूर्यकांत हरियाणा से सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष पद तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति होंगे। उनके पिता एक शिक्षक थे और उनका पालन-पोषण पेटवाड़ के एक छोटे गांव में हुआ। उन्होंने अपनी पढ़ाई गांव के स्कूल में की और पहली बार शहर तब देखा जब वे दसवीं की बोर्ड परीक्षा देने हिसार गए।
अपने कार्यकाल में जस्टिस सूर्यकांत कई महत्वपूर्ण मामलों की बेंच का हिस्सा रहे हैं। इनमें आर्टिकल 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखना, डेरा सच्चा सौदा को पूरी तरह साफ करने का आदेश, कॉलोनियल एरा के राजद्रोह कानून को स्थगित करना, महिलाओं के लिए बार एसोसिएशनों में सीटें आरक्षित करना और पेगासस स्पाइवेयर मामले में साइबर एक्सपर्ट पैनल गठित करना शामिल है। उन्होंने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद मतदाता सूची से हटाए गए नामों की सार्वजनिक जानकारी सुनिश्चित करने में भी भूमिका निभाई।
जस्टिस गवई ने जस्टिस सूर्यकांत को सुप्रीम कोर्ट की कमान संभालने के लिए योग्य और सक्षम बताया है।

