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पत्रकार मनदीप पुनिया को मिली ज़मानत, सिंघू बॉर्डर किया गया था गिरफ़्तार

स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया (Mandeep Punia) को पुलिस ने सिंघू बॉर्डर प्रदर्शन स्थल से गिरफ्तार किया था जहां केंद्र के तीन  कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ किसान प्रदर्शन (Farmers Protest) कर रहे हैं. बता दें कि पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 353 और 332 सहित विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया था

कोर्ट ने आज पुनिया मामले पर सुनवाई करते हुए 25 हज़ार के निजी मुचलके पर ज़मानत दे दी है कोर्ट का कहना है कि ज़मानत एक नियम है और कोर्ट एक अपवाद है ज़मानत मिलने के बाद मनदीप की पत्‍नी लीना ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘खुश हूं, इस बात से संतुष्‍ट हूं कि वे जल्‍दी बाहर आ जाएंगे. मैं खुद को खुशखकिस्‍मत समझती हूं कि बड़ी संख्‍या में लोगों ने मनदीप के पक्ष में आवाज उठाई.’

बता दें कि पुनिया पर पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के एसचओ से अभद्रता के आरोप लगाए थे. और और पुनिया को गिरफ्तार करने से पहले एक दूसरे पत्रकार धर्मेंद्र सिंह को भी हिरासत में लिया गया था लेकिन पुलिस ने धर्मेंद्र को बाद में छोड़ दिया थी जबकि पुनिया के खिलाफ आरोप दर्ज कर लिया था. बताया जा रहा है पुलिस ने दोनों पत्रकारों को कल उस वक्त हिरासत में लिया था जब दोनों सिंघू बार्डर पर खबर की कवरेज कर रहे थे.

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