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कैसे खरीदे बीजेपी सांसद ने रेमडेसिविर के 10 हजार इंजेक्शन? बॉम्बे हाई कोर्ट

नई दिल्ली: बॉम्बे हाईकोर्ट ने भाजपा लोकसभा सांसद सुजय विखे पाटिल द्वारा कथित तौर पर नई दिल्ली से रेमडेसिविर (Remdesivir) की खरीद करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि COVID-19 दवा को जरूरतमंद मरीजों में समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए।

बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने कहा कि पश्चिमी महाराष्ट्र के अहमदनगर के सांसद विखे पाटिल पर कार्रवाई करने से गरीब और जरूरतमंद मरीजों की जान बच सकती है क्योंकि उन्होंने जो रेमडेसिविर खरीदने का जो रास्ता चुना है वो गलत है ।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार अदालत का कहना है कि पूरे मामले की जांच करने की आवश्यकता है लेकिन वो इस स्तर पर जाँच करने के बारे में अभी नहीं सोच रही है हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अहमदनगर के सांसद को “क्लीन चिट” देने से भी इंकार कर दिया है।

जस्टिस रवींद्र शरण की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को सभी के बीच समान रूप से इस्तेमाल और वितरित किया जाना चाहिए।

हाई कोर्ट ने पूछा कि “हम केवल यह जानना चाहते हैं कि उसने (विखे पाटिल) शीशियों की खरीद कैसे की? और इस व्यक्ति से रेमडेसिविर शीशियों की खरीद किस तरह से की गई?

द वायर के अनुसार पीठ ने अहमदनगर के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि वे शिरडी हवाई अड्डे पर विखे पाटिल द्वारा उतारे गए रेमडेसिविर बक्से का पता लगाएं और उसकी रिपोर्ट सोंपें।

बता दें कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें विखे पाटिल के खिलाफ दिल्ली से 10,000 रेमेडिसवायर इंजेक्शनों की कथित खरीद और अहमदनगर में इसके वितरण के लिए आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई थी।

एंटी-वायरल दवा व्यापक रूप से गंभीर कोरोनोवायरस रोगियों का इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है, Covid ​​-19 मामलों में हाल ही में वृद्धि के बाद देश भर में इसकी मांग बढ़ गई है।

अदालत ने कहा है कि लोकसभा सांसद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो रिकॉर्डिंग और तस्वीरें अपलोड की थीं, जिसमे वो चार्टेड प्लेन में थे और शिरडी हवाई अड्डे पर रेमेड्सविर के बक्से को उतारा जा रहा था ।

ग़ौरतलब है कि HC ने राज्य के प्रमुख सचिव (गृह) को 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक अहमदनगर जिले के शिरडी हवाई अड्डे से सभी निजी और चार्टर्ड उड़ानों की लैंडिंग और टेक-ऑफ का विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि कार्गो क्षेत्र सहित हवाई अड्डे के सीसीटीवी फुटेज को भी विवरण के साथ संरक्षित किया जाए। अदालत ने ये भी कहा कि हम किसी भी फुटेज के गुम होने या निजी उड़ानों की लैंडिंग और टेक-ऑफ के ब्योरे को न देने को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

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