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मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के ASI सर्वे पर हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला

मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के ASI सर्वे पर हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला

श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण कराने के लिए कोर्ट की निगरानी में अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने के अनुरोध वाली याचिका पर आज निर्णय आएगा। यह याचिका मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित मुकदमे में दायर की गई थी।

बता दें, हिंदू पक्ष की ओर से याचिका में कहा गया है कि मस्जिद वाली जगह पर मंदिर था। याचिका में अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग की गई है। आखिर मामला क्या है ये समझिए, दरअसल, हाईकोर्ट में ‘भगवान श्री कृष्ण विराजमान’ और 7 अन्य लोगों ने वकील हरि शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से यह याचिका दायर की।

याचिका में मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वे कराने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण किया गया है। पूरा परिसर पहले हिंदू मंदिर था जिसे औरंगजेब के शासनकाल में तोड़ दिया गया।

अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के मुताबिक, इस याचिका में कहा गया है कि वहां कमल के आकार का एक स्तंभ है, जोकि हिंदू मंदिरों की एक विशेषता है और शेषनाग की एक प्रतिकृति है, जो हिंदू देवताओं में से एक हैं और जिन्होंने जन्म की रात भगवान कृष्ण की रक्षा की थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में 16 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ताओं ने पूरे परिसर की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराने की मांग की है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की पीठ ने शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था।

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