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वक़्फ़ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ाने से सरकार ने किया इनकार

वक़्फ़ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ाने से सरकार ने किया इनकार

वक़्फ़ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ाने की अपील अदालत में ख़ारिज होने के बाद, सरकार ने भी शुक्रवार को ‘उम्मीद पोर्टल’ पर वक़्फ़ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए तीन माह की समय सीमा बढ़ाने की अपील को ख़ारिज कर दिया। हालांकि, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, कि जिन संस्थाओं ने रजिस्ट्रेशन की कोशिश की लेकिन समय पर पूरा नहीं कर पाए, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वे संबंधित राज्यों में वक़्फ़ ट्रिब्यूनल से संपर्क कर सकते हैं।

यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए वक़्फ़ कानून के तहत, कानून के लागू होने के बाद छह माह के भीतर वक़्फ़ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन ‘उम्मीद पोर्टल’ पर अनिवार्य है। यह समय सीमा आज (6 दिसंबर) रात 12 बजकर 59 मिनट पर समाप्त हो जाएगी।

शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में, किरण रिजिजू ने कहा कि “वक़्फ़ संशोधन कानून के तहत दी गई छह माह की अवधि 6 दिसंबर को समाप्त हो रही है और इसे कानून और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के तहत बढ़ाया नहीं जा सकता।”

हालांकि, संस्थाओं की चिंताओं को मान्यता देते हुए मंत्री ने भरोसा दिलाया कि मानवता के आधार पर अगले तीन माह तक कोई जुर्माना या कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि “यह अपलोडिंग की अंतिम तिथि में विस्तार नहीं है। जो भी 6 दिसंबर 2025 की रात 11 बजकर 59 मिनट और 59 सेकंड तक रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं कर पाए, वे वक़्फ़ ट्रिब्यूनल से संपर्क करें, जिसे कानून के तहत अवधि बढ़ाने का अधिकार है।”

उन्होंने आगे कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि, छह माह की अवधि के बाद अंतिम तिथि में कोई विस्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन ट्रिब्यूनल को छह माह की विस्तार की अनुमति है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि, लोगों को अधिक से अधिक सुविधा दें, लेकिन कुछ मामलों में कानून बाध्यकारी होता है। चूंकि संसद ने वक़्फ़ संशोधन कानून को मंजूरी दी है, हम इसमें बदलाव नहीं कर सकते।”

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