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चुनाव आयोग ने सोरेन को विधायक पद के लिए अयोग्य ठहराया

चुनाव आयोग ने सोरेन विधायक पद के लिए अयोग्य ठहराया

विश्वस्त सूत्रों की ओर से कहा जा रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग ने विधायक पद के लिए अयोग्य ठहरा दिया है.

पीटीआई ने राजभवन के सूत्रों के हवाले से खबर देते हुए कहा था कि राज्यपाल से चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनावी मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए सोरेन को एक विधायक के रूप में अयोग्य होना चाहिए.

गुरूवार से ही ऐसी ख़बरें आ रही थी कि एक विधायक के रूप में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अयोग्य घोषित किया जा सकता है. इस तरह की ख़बरें आने के बाद से ही राज्य में राजनीतिक पारा बढ़ गया है. जहाँ इस बात को लेकर विपक्षी दल भाजपा ने मध्यावधि चुनाव की मांग की है वहीं सोरेन अपनी पार्टी के सदस्यों और सहयोगी दलों के साथ आगे की रणनीति तय करने में लगे हुए हैं.

झारखंड के राज्यपाल ने इस पूरे मामले पर कहा कि “मैं दो दिनों के लिए दिल्ली के एम्स में था. राजभवन पहुंचने पर मैं इस तरह के किसी भी फैसले के बारे में बताने की स्थिति में रहूंगा. इस से पहले राज्यपाल रमेश बैस को चुनाव आयोग ने एक सीलबंद लिफाफे में अपना निर्णय भेज दिया था.

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