धार्मिक जुलूसों को दंगों का जरिया न बनाएं: सुप्रीम कोर्ट

धार्मिक जुलूसों को दंगों का जरिया न बनाएं: सुप्रीम कोर्ट

देश भर में धार्मिक जुलूसों पर सख्त नियमों की मांग वाली एक याचिका को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसे यह छवि नहीं पेश करनी चाहिए कि सभी धार्मिक जुलूस दंगों का स्रोत हैं। धार्मिक जुलूसों के विरुद्ध कठोर नियम लागू किये जाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज करते हुए कहा की जुलूसों के प्रति अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि यह कानून और व्यवस्था का मुद्दा है और राज्य पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट इस पर गौर कर सकते हैं। एनजीओ सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस द्वारा दायर जनहित याचिका में देश भर में धार्मिक जुलूसों के आयोजन के लिए दिशानिर्देश मांगे गए हैं जहां लोग हथियारों का प्रदर्शन करते हैं।

CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विविधता एक जिले से दूसरे जिले में भिन्न होती है और धार्मिक जुलूसों के आयोजन के लिए एक समान दिशानिर्देश नहीं हो सकते हैं। एनजीओ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने पीठ को बताया कि धार्मिक त्योहारों के दौरान तलवारें और हथियार लहराते हुए जुलूस निकाले जाते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि धार्मिक त्योहारों के दौरान निकाले जाने वाले ऐसे जुलूसों में दंगे आम हो गए हैं। पीठ ने पूछा कि हम यह क्यों कहना चाहते हैं कि त्योहारों के मौसम में दंगे होते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव के दौरान धार्मिक जुलूस निकाले जाते हैं, लेकिन कोई दंगा नहीं होता। पीठ ने कहा, ‘आप एक ही ब्रश से रंगने के लिए एक धार्मिक त्योहार के दौरान दंगों की कुछ अलग-अलग घटनाओं को क्यों उठाते हैं।’ सकारात्मक देखने की कोशिश करें। याचिका में ऐसे जुलूसों के दौरान हथियारों और गोला-बारूद के प्रदर्शन पर सख्त प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।

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