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दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को जेल में अपनी लीगल टीम से अतिरिक्त मीटिंग करने की इजाज़त दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को जेल में अपनी लीगल टीम से अतिरिक्त मीटिंग करने की इजाज़त दी

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में अपने वकील से हफ्ते में दो से अधिक मुलाकातों की इजाजत मिले, इस पर जेल प्रशासन और प्रवर्तन निदेशालय (ED), दोनों को आपत्ति है। केजरीवाल जेल में अपनी लीगल टीम से अतिरिक्त मीटिंग कर सकेंगे। अब उनकी याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। जेल अधिकारियों को आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक की संबंधित मांग कैदियों की समानता के अधिकार के विरुद्ध लगती है और ED के विरोध की वजह छूट के दुरुपयोग की आशंका है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को इस मुद्दे पर तीनों पक्षों को सुना और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए और उन्होंने कहा कि आवेदक अपने वकील से अतिरिक्त कानूनी मुलाकातों की मांग कर रहे हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दूसरी ओर, ईडी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन पेश हुए और उन्होंने भी जवाब दाखिल करना चाहा। वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने आपत्ति जताई और कहा कि ईडी इस अर्जी में पक्ष नहीं है। इस बीच, जेल अधिकारियों के वकील भी पेश हुए और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। इस पर अदालत ने उन्हें समय दे दिया।

केजरीवाल चाहते हैं कि उन्हें जेल के अंदर अपने वकील से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हफ्ते में दो अतिरिक्त मीटिंग की इजाजत दी जाए, जिसके लिए उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इसका विरोध करते हुए ED और तिहाड़ जेल अधिकारियों, दोनों ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। आप नेता के वकील ने कहा कि वह देश भर में लगभग 35 मामलों का सामना कर रहे हैं और निष्पक्ष सुनवाई के लिए उन्हें मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अपने वकीलों के साथ दो अतिरिक्त बैठकों की जरूरत है।

केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए तिहाड़ जेल अधिकारियों ने तर्क दिया कि ऐसे कई कैदी हैं जिनके खिलाफ 100 मामले लंबित हैं और उन्हें अपने वकीलों के साथ केवल दो लीगल मीटिंग की अनुमति है, लेकिन फिर भी वे इससे काम चला रहे हैं।

बता दें कि, केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट द्वारा 10 अप्रैल और 1 जुलाई को पारित आदेशों को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें अपने वकील से दो अतिरिक्त कानूनी मुलाकातें देने से मना कर दिया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 जुलाई को केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के जरिए अपने वकीलों से दो अतिरिक्त मुलाकातें देने से मना कर दिया था।

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